अंकिता-हसनैन की शादी पर बवाल, प्रेमी युगल को मिली अदालत से सुरक्षा, हाईकोर्ट ने युवती को भेजा नारी निकेतन, अंकिता- अधिकार कोई छीन नहीं सकता

Ruckus over Ankita Hasnain marriage the loving couple got protection from the court High Court sent the girl to Nari Niketan Ankita No one can take away the rights

अंकिता-हसनैन की शादी पर बवाल, प्रेमी युगल को मिली अदालत से सुरक्षा, हाईकोर्ट ने युवती को भेजा नारी निकेतन, अंकिता- अधिकार कोई छीन नहीं सकता

इंदौर : इंदौर में अंकिता और हसनैन एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं. आपसी रजामंदी से शादी के लिए युवक और युवती ने जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन किया था. इस मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय ने 12 नवंबर तक दावे और आपत्तियों मंगाई थीं. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान युवती के माता-पिता भी मौजूद रहे.
एमपी हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने पूरे मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान प्रेमी जोड़े से कोर्ट ने अलग से चर्चा की. इसके बाद अदालत ने इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर को 15 दिन के लिए नारी निकेतन भेज दिया है. कोर्ट ने इस मामले में युवती को थोड़ा और सोचने का समय दिया है. युवती इस मामले में सोच विचार कर ही अपना फैसला ले. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर 2024 की डेट को निर्धारित किया गया है.
इस बीच उसके माता-पिता भी उससे नहीं मिल सकते हैं. कोर्ट ने इस मामले में हसनैन अंसारी की भी पुलिस सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
हाई कोर्ट जस्टिस विशाल घगट ने मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग को भी बंद करवा दिया. इसके साथ ही कोर्ट रुम में दोनों परिवारों और संबंधित वकीलों के अतिरिक्त अन्य किसी को सुनवाई में मौजूद रहने की इजाजत नहीं दी.
सुनवाई के दौरान जस्टिस विशाल घगट ने सिहोरा के मुस्लिम परिवार को सुरक्षा प्रदान करने और इंदौर के अंकिता राठौर को 15 दिन बाल निकेतन में रखे जाने की आदेश दिया. हाई कोर्ट में सुरक्षा की अर्जी के साथ पहुंची अंकिता राठौर ने माता-पिता और भाई से मिलने और बात करने से साफ इंकार कर दिया.
सुरक्षा की मांग को लेकर हाई कोर्ट की शरण में पहुंची अंकिता राठौर ने अपने प्रेमी और खुद की जान का खतरा बताते हुए एक वीडियो जारी किया. वीडियो मैं अंकिता ने कहा कि मुझे अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा अधिकार है. हिन्दू वादी संगठन सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ और मतलब के लिए मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं. ऐसी सूरत में अगर उसे कुछ हो जाता है या वह खुद कोई गलत कदम उठाती है तो इसके जिम्मेदार वो सारे लोग होंगे जो मुझे और हसनैन को प्रताड़ित कर रहे हैं.
अंकिता राठौर का कहना है कि उसके भी कुछ अधिकार हैं. वह खुद से किसी के साथ शादी करने को लेकर स्वतंत्र है. उसके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता. अंकिता ने कहा कि मेरे साथ जो लड़का है उसके भी वीडियो वायरल किये जा रहे हैं. अगर मुझ पर प्रेशर बनाया गया तो मैं कुछ भी कर सकती हूं.
इंदौर शहर की अंकिता और जबलपुर सिहोरा के हसनैन अंसारी के प्रेम विवाह पर बवाल लगातार जारी है. युवती के परिजनों के विरोध और हिंदूवादी संगठनों के इस शादी के खिलाफ होने की वजह से प्रेमी युगल ने हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की. इस पर मंगलवार को हाई कोर्ट में जस्टिस विशाल घगट की कोर्ट में सुनवाई हुई. हसनैन अंसारी और अंकिता राठौर के कोर्ट मैरिज के कलेक्टर कार्यालय में दिए आवेदन के बाद से ही बवाल मचा हुआ है.
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