समयमान वेतनमान को लेकर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, शिक्षकों को मिलेगा तृतीय समयमान वेतनमान के साथ एरियर्स

High Court gave instructions regarding time scale pay scale teachers will get arrears with third time scale pay scale

समयमान वेतनमान को लेकर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, शिक्षकों को मिलेगा तृतीय समयमान वेतनमान के साथ एरियर्स

बिलासपुर : हाईकोर्ट बिलासपुर ने कोरिया जिले के शिक्षक अविनाश नामदेव सहित 7 अन्य कोरिया जिला पंचायत के अंतर्गत शिक्षक पंचायत के पद पर कार्यरत थे. बाद में उनका शिक्षा विभाग में संविलियन हो गया होने के बाद शासन के फैसले के मुताबिक पंचायत शिक्षकों को 8 साल में पुनरीक्षित वेतनमान मिलना था. लेकिन उक्त लाभ नहीं मिलने पर अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के जरिए याचिका लगाई.
याचिका मंजूर करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुनरीक्षित वेतनमान और उसका एरियर्स 90 दिन में दे वरना 10% ब्याज देना होगा. पंचायत विभाग ने करीब 3 साल बाद एरियर्स दिया. लेकिन ब्याज नहीं दिया. जिस पर अवमानना याचिका लगाई गई और संचालक पंचायत और सीईओ कोरिया को अवमानना नोटिस जारी हुआ.
जिसके बाद संचालक ने 7 शिक्षकों के लिए 11 लाख रुपये ब्याज के लिए आबंटन किया और सीईओ ने उक्त राशि याचिकाकर्ता को भुगतान कर अदालत में जानकारी दी और अवमानना याचिका निराकृत कर दी गई.
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