मुख्यमंत्री की सुरक्षा ड्यूटी से गैरहाजिर टीआई सस्पेंड, मेडिकल प्रमाण जारी करने में फर्जीवाड़ा में शामिल मनीष जॉय नेत्र सहायक अधिकारी निलंबित
TI suspended for being absent from Chief Minister's security duty, Manish Joy Eye Assistant Officer suspended for being involved in fraud in issuing medical certificate

मुख्यमंत्री की सुरक्षा ड्यूटी से गैरहाजिर टीआई सस्पेंड
सक्ती : सक्ती जिले में मुख्यमंत्री की सुरक्षा ड्यूटी से गैरहाजिर रहने और कॉलोनी वासियों से दुर्व्यवहार करने के आरोप में डभरा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार राजपूत को सस्पेंड कर दिया गया है. एसपी अंकिता शर्मा ने इस कृत्य को गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से निरीक्षक को निलंबित करने का आदेश दिया.
16 जनवरी को निरीक्षक प्रवीण राजपूत ने डभरा के जीएडी कॉलोनी खोंधर में अनुचित आचरण और दुर्व्यवहार किया, जो कि एक वर्दीधारी अधिकारी के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य था. इसके बाद एसपी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी के पद से हटाकर लाइन अटैच कर दिया.
इसके बाद 18 जनवरी को जब मुख्यमंत्री की सुरक्षा ड्यूटी में उन्हें तैनात किया गया. तो वे ड्यूटी से भी गैरहाजिर पाए गए. एसपी अंकिता शर्मा ने निरीक्षक प्रवीण राजपूत के कर्तव्य के प्रति उदासीनता और अनुशासनहीनता को गंभीरता से लिया और उन्हें निलंबित कर दिया. उनके इस कृत्य को लेकर सवाल उठ रहे थे, और एसपी ने कड़ी कार्रवाई की.
16 और 17 जनवरी को प्रवीण राजपूत ने कंट्रोल रुम से संपर्क नहीं किया. जिसके बाद 18 जनवरी को जब उन्हें वीआईपी ड्यूटी पर तैनात किया गया. तो वे फिर से गैरहाजिर थे. इस गैरहाजिरी को एसपी ने गंभीर लापरवाही और घोर अनुशासनहीनता मानते हुए सस्पेंड कर दिया.
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मेडिकल प्रमाण जारी करने में फर्जीवाड़ा में शामिल मनीष जॉय नेत्र सहायक अधिकारी निलंबित
कबीरधाम : कबीरधाम जिला अस्पताल कबीरधाम में मेडिकल जांच कर मेडिकल प्रमाण जारी करने में फर्जीवाड़ा में संलिप्त मनीष जॉय नेत्र सहायक अधिकारी, जिला चिकित्सालय कबीरधाम के द्वारा गलत मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किये जाने में दोषी पाये गए हैं. जिसमें संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा मनीष जाय, नेत्र सहायक अधिकारी का उपरोक्त कृत्य अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति होने की वजह से सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत सस्पेंड की कार्यवाही करने के लिए. निर्देशित किया गया
मनीष जाय, नेत्र सहायक अधिकारी, जिला चिकित्सालय कबीरधाम को सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत गंभीर कदाचार का भागीदार मानते हुए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया. निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साजा, जिला बेमेतरा छ.ग नियत किया गया है. निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.
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