रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पिता ने पैरोल पर बाहर आकर 11 साल की बेटी और 12 साल की भतीजी से किया बलात्कार, दी जान से मारने की धमकी

Father serving life sentence in rape case came out on parole and raped 11 year old daughter and 12 year old niece threatened to kill her

रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पिता ने पैरोल पर बाहर आकर 11 साल की बेटी और 12 साल की भतीजी से किया बलात्कार, दी जान से मारने की धमकी

बैकुंठपुर : अपनी ही नाबालिग बेटी और सगी भतीजी के साथ रेप कर फरार हुए आरोपी को कोरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया. मोबाइल न रखने और जंगल पहाड़ में छुप जाने से 4 दिन की लगातार मेहनत के बाद कोरिया पुलिस की स्पेशल टीम ने कोरबा से पकड़ा.
मिली जानकारी के मुताबिक 22 अक्टूबर को 11 साल की नाबालिग पीडि़ता ने थाना बैकुंठपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पिता 19 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे उसे जान से मारने की धमकी देकर घर के कमरे में उसके साथ बलात्कार किया है और 21 अक्टूबर की दोपहर लकड़ी लेने के बहाने गड़ा-बूढा जंगल में ले जाकर बलात्कार किया.
इस रिपोर्ट पर पीडि़ता की उम्र 12 साल से कम होने और आरोपी के संरक्षक होने के बावजूद अनैतिक कृत्य लैंगिक संभोग करने पर धारा - 64(2), 65(2), 87, 127 बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 का जुर्म दर्ज कर मामला जांच में लिया गया.
उसी दिन 22 अक्टूबर को नाबालिग 12 साल की पीडि़ता ने थाना बैकुंठपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका चाचा 21 अक्टूबर 2024 की शाम करीब 5 बजे जब वह घर में थी. उसी समय उसके हाथ को पकड़कर जबरन खींचते हुए भूकभूकी जंगल के पहाड़ में ले जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ बलात्कार किया है. उक्त रिपोर्ट पर पीडि़ता की उम्र 16 साल से कम होने और आरोपी के द्वारा पीड़िता के नातेदार होने के बावजूद अनैतिक कृत्य लैंगिक संभोग करने पर धारा - 64(2), 65(1), 87, 127 बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 का जुर्म दर्ज कर मामला जांच में लिया गया.
उपरोक्त घटनाओं से पुलिस अधीक्षक कोरिया सूरज सिंह परिहार को अवगत कराया गया. एसपी कोरिया द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया और फौरन आरोपी को पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया था.
चूँकि ऐसा जल्द नहीं होने पर उसके द्वारा ऐसे ही अन्य घटना को अंजाम देने की आशंका बन रही थी. आशंका  इसलिए भी थी क्योकि आरोपी को पूर्व के बलात्कार के केस में आजीवन कारावास की सजा अदालत द्वारा दी गई है. जो कि वर्तमान में केंद्रीय जेल अंबिकापुर में सजा काट रहा था और पैरोल पर छूट कर अपने घर आया हुआ था.
दोनों मामलों में आरोपी एक ही था. कोरिया पुलिस की विशेष टीम आरोपी के रिश्तेदारों, पड़ोसियों और आस-पास के गांव वालों से पूछताछ कर लगातार आरोपी की पतासाजी कर रही थी. आरोपी घटना के बाद 21 अक्टूबर की रात से ही फरार हो गया था. पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा था.
आरोपी अपने पास मोबाइल नहीं रखा था. आरोपी के द्वारा एक दो बार अन्य व्यक्ति के मोबाइल का उपयोग किया गया था. साइबर सेल के टेक्निकल इनपुट और आसपास के क्षेत्र के लोगों से मिली खबर के आधार पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी को जिला कोरबा के थाना बांगो क्षेत्र के बुरनी झरिया, आम टिकरा एवं चौकी कोरबी (थाना पासान) क्षेत्र के पहाड़ी एरिया और उसके आसपास के क्षेत्र ग्राम बनेया (सरमहा) से 26 अक्टूबर की शाम को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया. आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया.
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