प्रदेश सहित जिले के पटाखा व्यापारियों के पुराने लाइसेंस हुए रद्द, अब रेनुवल नहीं नया बनाना होगा लाइसेंस, प्रक्रिया 5 सितंबर से ऑनलाइन होगी शुरु
Old licenses of firecracker traders in the state and district were cancelled now there will be no renewal new licenses will have to be made the process will start online from September 5
रायपुर : प्रदेश में भाजपा की सरकार ने आदेश जारी किया है कि प्रदेश के साथ ही साथ जिले के जितने पटाखा दुकान व्यवसायों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. अगर उन्हें दीपावली के समय पटाखा दुकान लगाना होगा तो उन्हें एक बार फिर से फिर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा. तभी अपनी दुकान लगा सकते हैं.
मालूम हो कि पहले पटाखा दुकान के लाइसेंस धारी को हर साल में एक बार ₹500 का चालान के साथ एक शपथ पत्र पेश करना पड़ता था. जिसके बाद लाइसेंस धारी का लाइसेंस रेनुवल हो जाता था.
लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार ने नियम को बदल बदल दिया है और हर साल पटाखा व्यावसायिक को दुकान लगाने से पहले नया लाइसेंस बनाना ही पड़ेगा. जिसको लेकर संबंधित अधिकारी ने बताया कि 5 सितंबर से ऑनलाइन फार्म जमा करने के बाद पूरे पेपर के साथ फार्म को संबंधित विभाग के पास जमा करना होगा.
वही कुछ पटाखा व्यवसाईयों का कहना है कि इस आदेश के बाद से पटाखा व्यवसाययों में नाराजगी है उनका मानना यह है कि बिना बताए या बिना जानकारी के इतने बड़ा फैसला हो जाना समझ से परे है. कई ऐसे पटाखा व्यापारीहै जिनको अभी तक नियम का पता नहीं था. जब हम लोग अपने लाइसेंस को रेनूवल कराने गए तब बताया गया कि सरकार के द्रारा प्रदेश के साथ ही जिले के सभी पटाखा व्यवसायों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है. फिर से लाइसेंस की प्रक्रिया 5 सितंबर से ऑनलाइन शुरु होगी. आप लोग उसका पालन करें औऱ फार्म जमा करें.
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