CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन, अब गूगल, एक्स, फेसबुक पर 18 फीसदी GST
नई दिल्ली : भारत सरकार कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी लगाने के बाद अब गूगल, एक्स, फेसबुक और अन्य एडटेक कंपनियों पर
- सीबीडीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन, कंटेंट क्रिएटर्स को लग सकता है झटका
नई दिल्ली : भारत सरकार कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी लगाने के बाद अब गूगल, एक्स, फेसबुक और अन्य एडटेक कंपनियों पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सरकार का यह निर्णय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर्स को झटका दे सकता है। सीबीडीटी के नोटिफिकेशन अनुसार अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हो रही कमाई पर भी 18 फीसदी जीएसटी लग सकता है।
क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन विज्ञापन, म्यूजिक, ऑनलाइन एजुकेशन यानि एडटेक कंपनियों पर जीएसटी लागू किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनियों से पर्सनल उपयोग के लिए ऑनलाइन सेवाओं का इम्पोर्ट करना जीएसटी के दायरे में आएगा।
भारतीय उपयोगकर्ताओं को व्यापक स्तर पर डिजिटल सेवाएं मुहैया कराने वाली या कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाय, हॉटस्टार विदेशी कंपनियों को 1 अक्टूबर से जीएसटी नियमों का अनुपालन करना होगा। इन कंपनियों को 18 फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा, भले ही उनकी सेवाओं का उद्देश्य कुछ भी हो।केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इसके बारे में नियम अधिसूचित किया है।
इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एवं रीट्राइवल सेवाओं (ओआईडीएआर) के लिए कर छूट नहीं मिलेगी। इस तरह की सेवाओं पर भी 1 अक्टूबर से कर का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही सीबीआईसी ने समुद्री माल ढुलाई के माध्यम से आयातित खेप पर 5 फीसदी एकीकृत जीएसटी से छूट को स्पष्ट किया है। इस कदम से अधिकारियों को विदेशी फर्मों को पंजीकृत करने, कर छूट और जीएसटी प्रावधानों के तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए जीएसटी अनुपालन के लिए प्रेरित करते हुए कर लागू करने में मदद मिलेगी।(एजेंसी)



