आरक्षक पर बिना टैक्स-बीमा-फिटनेस-परमिट-बीमा और हाई सिक्योरिटी नंबर के अवैध तरीके से गाड़ी चलाने काआरोप, SP व IG से शिकायत

Constable accused of driving illegally without tax-insurance-fitness-permit-insurance and high security number, complaint to SP and IG

आरक्षक पर बिना टैक्स-बीमा-फिटनेस-परमिट-बीमा और हाई सिक्योरिटी नंबर के अवैध तरीके से गाड़ी चलाने काआरोप, SP व IG से शिकायत

अंबिकापुर : लखनपुर निवासी राकेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि अंबिकापुर जिला के जयनगर थाना में आरक्षक के रुप पर पदस्थ जगदीश साहू के द्वारा अपने भाई के नाम पर गाड़ी खरीद कर अवैध तरीके से शासन की आंखों में धूल झोंक कर नियम की धज्जियां उड़ाते हुए गाड़ी का ना ही टैक्स पटाया गया. फिटनेस परमिट बीमा और हाई सिक्योरिटी नंबर के बिना ही रेलवे साईडिग से लगातार ट्रांसपोर्टिंग का काम किया जा रहा था. जिस गाड़ी को जगदीश साहू अपने भाई सुदर्शन साहू के नाम से श्रीराम फाइनेंस से खरीदा था. जिसका संचालन जगदीश साहू आरक्षक जयनगर थाना (जिला सूरजपुर) के द्वारा किया जा रहा था. उक्त गाड़ी राकेश अग्रवाल निवासी लखनपुर की थी जो कि आज भी राकेश अग्रवाल के नाम से रजिस्टर्ड है.
लखनपुर निवासी राकेश अग्रवाल पिता सुरेश कुमार अग्रवाल ने पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर आरोप लगाया कि कुछ व्यक्तियों ने उनके नाम पर पंजीकृत ट्रक को अवैध तरीके से अपने कब्जे में लेकर गैरकानूनी तरीके से चला रहे हैं.
आवेदक ने बताया कि उन्होंने भारत बेन्ज 14 चक्का ट्रक मॉडल 3723R रजिस्ट्रेशन नम्बर CG15 DE 3472 श्रीराम फाइनेंस कंपनी, लखनपुर से फाइनेंस पर खरीदा था. उक्त वाहन को कंपनी के ब्रांच मैनेजर अवधेश भदौरिया द्वारा जब्त कर श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड, सरगवां (अंबिकापुर) में 31 दिसंबर 2022 को जमा किया गया.
आवेदक के मुताबिक बाद में उक्त वाहन को जगदीश प्रसाद साहू (आरक्षक, थाना जयनगर, जिला सूरजपुर) ने अपने भाई सुदर्शन प्रसाद साहू के नाम पर 16 मार्च 2023 को खरीदा और 5 मई 2023 को ऑटोमॉल से उठा लिया. आवेदक का कहना है कि वाहन आज भी उनके नाम पर पंजीकृत है. लेकिन अनावेदक बिना रोड टैक्स, बीमा, फिटनेस, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र और हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट के वाहन का संचालन कर रहे हैं.
बताया जा रहा है कि जगदीश साहू के द्वारा ट्रक में 18 अक्टूबर को विश्रामपुर रेप पॉइंट से शासकीय खाद 700 बोरी ओवरलोड लोडिंग कराया गया था. आवेदक का कहना है कि मेरे द्वारा जगदीश साहू को सालों से गाड़ी का टैक्स पटा कर नाम ट्रांसफर करने के लिए कई बार निरंतर रिक्वेस्ट किया जा रहा था. लेकिन जगदीश साहू के द्वारा टाल मटोल और आजकल करते हुए सालों से घुमाया जा रहा था. गाड़ी बेचने के बाद पूरी जिम्मेदारी नाम ट्रांसफर की क्रेता जगदीश साहू और श्रीराम फाइनेंस कंपनी की होती है.
राकेश अग्रवाल ने यह भी कहा कि 18 अक्टूबर, 2025 को उक्त वाहन घाटपेंडारी, थाना चंदोरा (जिला सूरजपुर) में इंजन सीज होने के बाद खराब हालत में पड़ा हुआ है. उन्होंने आशंका व्यक्त की कि वाहन को अब कबाड़ में बेचने का प्रयास किया जा रहा है.
आवेदक ने कहा कि संबंधित वाहन से अगर कोई दुर्घटना या गैरकानूनी गतिविधि होती है तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ सकती है. क्योंकि वाहन अब भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड है. उन्होंने मांग किया कि जगदीश प्रसाद साहू, सुदर्शन प्रसाद साहू और अवधेश भदौरिया के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाए. वाहन को ब्लैकलिस्टेड घोषित कर आवेदक को वापस दिलाया जाए.
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