नियम के खिलाफ राशि आहरण करने पर मोहतरा के सरपंच बर्खास्त, 6 साल के लिए अयोग्य घोषित
Mohtara sarpanch dismissed for withdrawing money against rules disqualified for 6 years
बलौदाबाजार : कार्यों के भुगतान के लिए बिना पंचायत प्रस्ताव के 3 लाख 34 हजार 500 रुपये का आहरण नियम के खिलाफ करने पर जनपद पंचायत बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहतरा की सरपंच ईश्वरी साहू को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) के प्रावधानो के तहत फौरन प्रभाव से अलग कर दिया गया है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पंचयती राज अधिनियम 1993 की धारा 40(2) के प्रावधानो के तहत 6 साल के लिए पंचायत अधिनियम के अधीन निर्वाचन, सहयोजन के लिए अयोग्य घोषित किया है. इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है.
जारी आदेश के मुताबिक ग्राम पंचायत मोहतरा के सरपंच सचिव के खिलाफ 14वें और 15वें वित्त की राशि का दुरुपयोग करने की शिकायत पर जनपद पंचायत बलौदाबाजार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जांच दल गठित कर प्रतिवेदन पेश किया गया.
जिसमें ग्राम पंचायत मोहतरा की सरपंच श्रीमती ईश्वरी साहु द्वारा ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय निर्माण, अहाता निर्माण, गोठान में वर्मी शेड निर्माण, हैंडपम्प मरम्मत, पेयजल, स्वच्छता कार्यक्रम कार्याे का भुगतान खुद और अपने पति व बिना पंचायत प्रस्ताव के 3 लाख 34 हजार 500 रुपये आहरण किया गया.
सरपंच ग्राम पंचायत मोहतरा द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अधीन छत्तीसगढ़ पंचायत लेखा नियम 1999 के प्रावधानो का पालन न कर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई.
जिसकी वजह से वह अपने कर्तव्य के निर्वहन में अवचार के दोषी और उनका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है. उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मोहतरा ईश्वर साहु को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) के प्रावधानो के तहत तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया है.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LEzQMc7v4AU8DYccDDrQlb



