पतंजलि गाय घी के बैच में मिला पांच गुना ज्यादा सीसा, खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, असुरक्षित पाए जाने पर बिक्री पर लगी रोक, स्टॉक वापस मंगाने का निर्देश
Lead levels five times above the limit found in a batch of Patanjali cow ghee; Food Department takes major action, banning sales after the product was found unsafe and ordering a stock recall.
खाद्य सुरक्षा को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पतंजलि गाय के घी के एक बैच को बाजार से वापस मंगाने के आदेश जारी किए हैं. खाद्य प्रयोगशाला में जांच के दौरान इस बैच को असुरक्षित पाए जाने के बाद विभाग ने 8 अक्टूबर को कार्रवाई के निर्देश दिए. आदेश के मुताबिक 200 एमएल पैक वाले गाय के घी का बैच नंबर FAWB260017, जिसकी निर्माण तिथि अप्रैल 2026 है, बाजार से वापस मंगाया जाएगा.
विभाग ने संबंधित उत्पाद को देशभर और प्रदेश के खाद्य प्रतिष्ठानों से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, राजधानी भोपाल में भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच तेज कर दी गई है.
पतंजलि घी का कौन-सा बैच बाजार से वापस मंगाया जाएगा?
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आदेश के मुताबिक पतंजलि गाय के घी के 200 एमएल पैक वाले विशेष बैच पर कार्रवाई की जा रही है. संबंधित उत्पाद का बैच नंबर FAWB260017 है और इसकी निर्माण तिथि अप्रैल 2026 बताई गई है. प्रयोगशाला जांच में असुरक्षित पाए जाने के बाद विभाग ने इस बैच को बाजार से वापस मंगाने के निर्देश दिए हैं. उपभोक्ताओं को उत्पाद की पहचान करते समय पैक पर दर्ज बैच नंबर और निर्माण तिथि जरूर जांचनी चाहिए.
बिक्री पर रोक, दुकानदारों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी
विभाग ने खाद्य कारोबारियों और दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित बैच के घी की बिक्री न करें. अगर किसी दुकान पर यह उत्पाद मिलता है. तो उसे जब्त किया जा सकता है. इसके अलावा, निर्माता और विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह कार्रवाई निर्धारित बैच तक सीमित है.
पतंजलि घी के दो नमूने लिए गए
मामले के बीच भोपाल में खाद्य पदार्थों की जांच के दौरान पतंजलि घी के दो नमूने संकलित किए गए. ये नमूने लालघाटी के न्यापुरा स्थित अग्रवाल सुपर मार्केट और बैरागढ़ के साईं सुपर मार्केट से लिए गए हैं. विभाग ने दोनों नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा है. इनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
छिंदवाड़ा से लिया नमूना
जांच के लिए नमूना गत 10 अगस्त को छिंदवाड़ा जिले के तामिया (देलाखारी) स्थित अनिल किराना से लिया गया था। नौ अक्टूबर को भोपाल स्थित केली प्राइवेट लिमिटेड प्रयोगशाला की रिपोर्ट में इसे असुरक्षित पाया गया. मध्य प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक मनोज पुष्प ने बताया कि अब प्रदेश में इस बैच के पतंजलि गाय घी की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है.
24 घंटे में स्टॉक वापस मंगाने का आदेश
इसके साथ ही निर्माता पतंजलि फूड लिमिटेड को देश भर के बाजार, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलरों से इस बैच का पूरा स्टॉक 24 घंटे में वापस (रिकाल) मंगाने का आदेश जारी किया है. वापस मंगाए गए स्टाक पर स्पष्ट रूप से फूड रिकॉल-नॉट फॉर सेल अंकित करने के साथ ही उसे नष्ट करने का बैचवार हिसाब भी मांगा है.
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