पटवारी बेच रहा सरकारी जमीन, कलेक्टर ने नौकरी से किया बर्खास्त, इधर राजस्व निरीक्षक सस्पेंड, कलेक्टर ने विभागीय जांच के दिए आदेश

Patwari is selling government land, Collector dismissed him from job, Revenue Inspector suspended, Collector ordered departmental inquiry

पटवारी बेच रहा सरकारी जमीन, कलेक्टर ने नौकरी से किया बर्खास्त, इधर राजस्व निरीक्षक सस्पेंड, कलेक्टर ने विभागीय जांच के दिए आदेश

पटवारी बेच रहा सरकारी जमीन, कलेक्टर ने नौकरी से किया बर्खास्त

सूरजपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिला सूरजपुर में तहसील कार्यालय लटोरी में पदस्थ पटवारी बालचंद पिता हिरकिशुन राजवाड़े को शासकीय भूमि के खसरा नंबर में छेड़छाड़ का दोषी पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया है. कलेक्टर एस जयवर्धन ने सूरजपुर एसडीएम शिवानी जायसवाल को जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए थे. जांच में मामला प्रमाणित पाए जाने पर बर्खास्तगी की कार्यवाही की गई है.
ग्राम पंचायत मदनपुर स्थित सरकारी जमीन खसरा नंबर 83/2 रकबा 0.27 हेक्टेयर, खसरा नंबर 84 रकबा 0.98 हेक्टेयर, खसरा नंबर 89 रकबा 0.25 हेक्टेयर, खसरा नंबर 101 रकबा 0.52, खसरा नंबर 104 रकबा 0.40 हेक्टेयर, खसरा नंबर 105 रकबा 0.20 हेक्टेयर व खसरा नंबर 108 रकबा 0.25 हेक्टेयर सरकारी जमीन. इसमें पटवारी बालचंद द्वारा सभी खसरा नंबर में छेड़छाड़ करते हुए चिन्ता राम राजवाड़े का नाम दर्ज कर शिवलाल पिता चिन्ता राम का नाम अंकित किया गया है. साथ ही खसरा नंबर 66 रकबा 0.75 हेक्टेयर, खसरा नंबर 48 रकबा 0.11 हेक्टेयर, खसरा नंबर 67 रकबा 0.74 हेक्टेयर, खसरा नंबर 68 रकबा 0.27 हेक्टेयर, खसरा नंबर 57 रकबा 0.84 हेक्टेयर भी शासकीय भूमि थी। इसमें छेडछाड़ कर सभी खसरा नंबर का मद परिवर्तन कर प्रकाश समद्दार के नाम से दर्ज किया गया है.
इसके बाद सभी खसरा नंबर को प्रकाश समद्दार पिता शैलेन्द्र समद्दार निवासी किशुनपुर तहसील अम्बिकापुर के नाम से भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया गया है. वहीं खसरा नंबर 58 रकबा 0.26 हेक्टेयर, खसरा नंबर 168 रकबा 0.82 हेक्टेयर, खसरा नंबर 109 रकबा 0.26 हेक्टेयर जमीन जो सरकारी मद की थी. इसका मद परिवर्तन कर सुखरंजन हालदार के नाम से अंकित किया गया है.
इसके बाद सभी खसरा नंबर को विभा सिंह पति सुखरंजन हलदार निवासी अम्बिकापुर के नाम से पूर्व से आदेश पारित कर दर्ज किया गया. लेकिन किसी तरह के आदेश की प्रति संलग्न नहीं किया गया है. जबकि सभी खसरे छोटे झाड़ जंगल मद के थे.
पटवारी बालचंद द्वारा ग्राम पंचायत मदनपुर और पण्डोनगर स्थित सरकारी जमीनों को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने के नजरिये से ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्डों में हेरफेर करते हुए भूमि स्वामी मद में दर्ज कर गंभीर कृत्य किया गया है. इस वजह से उक्त पटवारी बालचंद को सूरजपुर एसडीएम द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है.
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राजस्व निरीक्षक सस्पेंड, कलेक्टर ने विभागीय जांच के दिए आदेश

महासमुंद :राजस्व निरीक्षक दौलतराम ठाकुर, रा.नि. म. शेर / बरोंडा बाजार, तहसील महासमुंद का बिना पूर्व सूचना और सक्षम अधिकारी के अनुमति बिना अनाधिकृत रुप से अवकाश पर रहने और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद के कार्यालयीन कारण बताओ नोटिस का संतोषप्रद जवाब पेश नहीं किये जाने के फलस्वरूप कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने ठाकुर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है तथा उनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थित किया गया है.
यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के खिलाफ पाये जाने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् ठाकुर राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थित किया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सरायपाली नियत किया गया है.
दौलतराम ठाकुर, राजस्व निरीक्षक को निलंबन अवधि में मूलभूत नियम के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. दौलतराम ठाकुर राजस्व निरीक्षक के प्रभार अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल शेर का अतिरिक्त प्रभार महेश बंजारे राजस्व निरीक्षक, रा. नि. मं. सिरपुर को एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल बरोंडा बाजार का अतिरिक्त प्रभार मनीष श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक रा. नि. मं. महासमुंद को सौंपा गया है.
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