ड्युटी में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन, शिक्षक, सहायक ग्रेड अधिकारी और प्रिंसिपल को किया गया निलंबित, 2 पुलिसकर्मी ससपेंड
Strict action against those negligent in duty, teacher, assistant grade officer and principal suspended, 2 policemen suspended
काम में लापरवाही बरतने वाला शिक्षक निलंबित
सारंगढ़ बिलाईगढ़ : बिलाईगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल मड़कडी के सहायक शिक्षक हेमंत श्रीवास ने शासकीय कर्तव्य से अर्ध अवकाश लेकर अपने पत्नी के साथ नाम निर्देशन हेतु नामांकन फार्म जमा करने जाने और नगर पंचायत पवनी के वार्डवार सभी प्रत्याशियों का चयन सूची अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालने जैसे कार्य किए. उन्हें निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतने एवं स्वेच्छाचारितापूर्वक अनुशासनहीन कार्य करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया. निलंबन अवधि में हेमंत श्रीवास का मुख्यालय ब्लॉक कार्यालय बिलाईगढ़ निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.
काम में लापरवाही बरतने वाला सहायक ग्रेड अधिकारी निलंबित
सारंगढ़ बिलाईगढ़ : राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सहायक ग्रेड 2, देवराज सिदार तहसील सारंगढ़ को निर्वाचन संबंधित कार्य के लिए ड्यूटी लगाई गई थी. निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतने एवं स्वेच्छाचारितापूर्वक बिना अनुमति के ड्यूटी से प्रस्थान करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया. निलंबन अवधि में देवराज सिदार का मुख्यालय जिला कार्यालय सारंगढ़ निर्धारित किया गया. और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.
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बलरामपुर : बलरामपुर जिले में ड्युटी में लापरवाही बरतने वाले 2 पुलिसकर्मी को ससपेंड कर दिया गया है. वाड्रफनगर पुलिस चौकी में हत्या के आरोपी की हिरासत के दौरान एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की चूक से आरोपी फरार हो गया था. एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक कोटराही गांव का रहने वाला संजय खैरबार उम्र 22 साल ने बुधवार रात अपने पड़ोसी व्यवसायी ओमप्रकाश कुशवाहा उम्र 25 साल की घर घुसकर हत्या कर दी थी.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वाड्रफनगर चौकी में रखा था. लेकिन शुक्रवार सुबह तक वह फरार हो गया था. आरोपी की फरारी के बाद तत्काल संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया और इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया. करीब 8 से 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को दोबारा हिरासत में ले लिया.
इस मामले में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल संतोष सिंह और कांस्टेबल राम पुकार सिंह को लापरवाही का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. इसके अलावा एक होमगार्ड की भूमिका की भी जांच की जा रही है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है.
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कलेक्टर ने प्रिंसिपल को किया सस्पेंड
सरगुजा : सरगुजा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोस्कर ने लखनपुर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया है. प्रभारी प्राचार्य को विशाखा समिति की जांच में महिला कर्मियों के लैंगिक उत्पीड़न, अभद्रता और महिलाओं के प्रति अशोभनीय व्यवहार के लिए दोषी पाया गया है. वहीं प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत करने वाली स्कूल की सहायक शिक्षिका को भी स्कूल से हटा दिया गया है. शिक्षिका को देवगढ़ आत्मानंद स्कूल भेजा गया.
लखनपुर स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल के सहायक शिक्षिका विज्ञान (प्रयोगशाला), नीलम गुप्ता ने प्राचार्य संजय कुमार वर्मा के खिलाफ अभद्रता, अशोभनीय व्यवहार और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत की थी. मामले की जांच “विशाखा समिति” द्वारा की गई. जांच रिपोर्ट मिलने पर दोनों पर कार्रवाई की गई है.
विशाखा समिति की जांच में प्रभारी प्राचार्य संजय कुमार वर्मा का व्यवहार अशिष्ट, अभद्र और अशोभनीय पाया गया. जो कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है. यह व्यवहार छात्र-छात्राओं और पूरे स्टॉफ के लिए अनुचित और पद की गरिमा के खिलाफ है. समिति की अनुशंसा के आधार पर
सरगुजा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रभारी प्राचार्य संजय कुमार वर्मा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 और 22(3) और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर तय किया गया है.
विशाखा समिति ने नीलम गुप्ता के बारे में भी निष्कर्ष निकाला कि उनके विद्यालय में बने रहने से वातावरण दूषित होने की संभावना है. कलेक्टर एवं अध्यक्ष सेजेस विद्यालय समिति विलास भोस्कर ने उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से वर्तमान विद्यालय से मुक्त कर सेजेस विद्यालय, देवगढ़, विकासखंड-सीतापुर, जिला-सरगुजा में कार्य संपादन के लिए आदेशित किया गया है.
विशाखा समिति ने नीलम गुप्ता की शिकायत की जांच के बाद रिपोर्ट में यह बताया कि उनके स्कूल में बने रहने से माहौल प्रभावित हो सकता है. इसके बाद कलेक्टर और सेजेस विद्यालय समिति के अध्यक्ष विलास भोस्कर ने उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के तहत दोषी मानते हुए, तत्काल प्रभाव से इस स्कूल से हटा दिया और उन्हें सेजेस विद्यालय, देवगढ़, विकासखंड-सीतापुर, जिला-सरगुजा में कार्य करने का आदेश दिया.
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