BEO का औचक निरीक्षण, नही मिले शिक्षक खुद कराई प्रार्थना, आदेशों की अवहेलना पर बीईओ निलंबित, नशे की हालत में मिला आरक्षक, सस्पेंड
Surprise inspection of BEO teacher not found prayed himself BEO suspended for disobeying orders constable found in an intoxicated state suspended
BEO का औचक निरीक्षण, नही मिले शिक्षक खुद कराई प्रार्थना
पलारी : शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और शिक्षकों की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए पलारी विकासखंड के बीईओ केएन वर्मा ने लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया. शासकीय प्राथमिक शाला कोसमंदा और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोसमंदा के शिक्षक समय पर उपस्थित नहीं मिले. शिक्षकों की अनुपस्थिति को देखते हुए बीईओ ने नाराजगी जताई और खुद ही बच्चों को प्रार्थना कराया.
बीईओ ने कहा कि शिक्षकों की अनुपस्थिति के चलते बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है. परीक्षा का समय नजदीक है. ऐसे में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना बेहद जरुरी है. इस लापरवाही की वजह से गैरहाजिर शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. जबकि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गबौद के शिक्षक अशोक साहू बिना सूचना के गैरहाजिर पाए गए. जिस पर उनके एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया है.
शासकीय प्राथमिक शाला छड़िया, कौड़िया, मतवारी, और सुंदरी (म) के शिक्षक समय पर हाजिर मिले. बीईओ ने इन शिक्षकों के समय पर आने और बच्चों को अच्छे से पढ़ाने की सराहना की.
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आदेशों की अवहेलना पर बीईओ निलंबित
रायपुर : डॉ. आर. एन. मिश्रा, (मूलपद प्राचार्य) प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुरुद जिला धमतरी के द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशों/निर्देशों का अवहेलना, विभागीय समीक्षा बैठक में जानकारी उपलब्ध नहीं कराना, महत्वपूर्ण पत्रों का समय-सीमा में निराकरण नहीं कर अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, उदासीनता व स्वेच्छाचारिता बरती गई.
डॉ. आर. एन. मिश्रा, प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुरुद जिला धमतरी का उक्त कृत्य छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार की श्रेणी में आता है.
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नशे की हालत में मिला आरक्षक, सस्पेंड
रायगढ़ : धरमजयगढ़ थाना का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे. निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक को आरक्षक आर. 909 तिरिथ राम राठिया की हरकतें संदिग्ध लगी. जिससे उसके शराब के सेवन का शक हुआ. मौके पर ही ब्रीथ एनालाइजर से परीक्षण करने पर पाया गया कि आरक्षक ने शराब का सेवन किया था.
पुलिस अधीक्षक की इस कार्रवाई के बाद तत्काल प्रभाव से आरक्षक के खिलाफ थाना धरमजयगढ़ में अपराध क्रमांक 243/2024, धारा 36 (च) (1) आबकारी अधिनियम 2002 के तहत मामला दर्ज किया गया. इसके बाद आरक्षक तिरिथ राम राठिया को अपने पदीय दायित्वों के खिलाफ आचरण के चलते सस्पेंड कर दिया गया. निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय रक्षित केंद्र रायगढ़ रहेगा. इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा.
पुलिस अधीक्षक दिब्यांग पटेल ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई पुलिस बल में अनुशासनहीनता और लापरवाही को रोकने के लिए जरुरी है. यह कदम न सिर्फ पुलिस महकमे के लिए एक कड़ा संदेश है. बल्कि यह तय करता है कि जनता की सेवा में संलग्न अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें.
इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में एक सख्त संदेश गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनुशासनहीनता पर तत्काल कार्रवाई होगी.
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