विवादित सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को लगाई फटकार, 7 दिन में नई चयन सूची जारी कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश
The High Court reprimanded the state government regarding the controversial assistant teacher recruitment ordered to release a new selection list in 7 days and present the report in the court
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में विवादित सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने राज्य शासन को फटकार लगाई है. उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है. नई चयन सूची जारी कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें.
दरअसल, राज्य शासन ने नियमों को दरकिनार कर BEd डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति दे दी है. इस मामले में डीएलएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को अवैध बताया है.
कोर्ट ने अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश दिया है. इसके बाद भी राज्य शासन ने अब तक नियुक्ति निरस्त नहीं किया है. DLEd अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की है. इसी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है.
परेशान उम्मीदवारों ने लगाई अवमानना याचिका
शासन के अड़ियल रवैए के खिलाफ डीएलएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना याचिका दायर की है. पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को साफ़ निर्देश देते हुए कहा था कि 21 दिनों के भीतर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर सिर्फ डीएड अभ्यर्थियों की नई चयन सूची तैयार कर कोर्ट में पेश की जाए.
हाईकोर्ट ने शासन को दिया अंतिम मौका
हालांकि तय समय सीमा बीतने के बाद भी लिस्ट जमा नहीं की गई. जिस पर मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई. वकील के तर्कों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ समय बर्बाद किया जा रहा है.
अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार को आखरी मौका दिया है.
शासन का बहाना, व्यापम ने नहीं भेजी है लिस्ट
सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि चयन सूची तैयार करने के लिए व्यवसायिक परीक्षा मंडल को पत्र भेजा गया है. लेकिन व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने अब तक लिस्ट नहीं भेजी है. साथ ही पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का भी उल्लेख किया गया.
इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को सात दिन के भीतर डीएड अभ्यर्थियों की नई चयन सूची तैयार कर पेश करने का निर्देश दिया है.
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