एसीबी का घूसखोर अफसर के खिलाफ एक्शन, 90 हजार रुपये रिश्वत लेते फूड इंस्पेक्टर श्याम गिरफ्तार, दुकान आवंटन के एवज में मांगा घूस
ACB takes action against corrupt officer; Food Inspector Shyam arrested for accepting a bribe of ₹90,000 in exchange for shop allotment.
बिलासपुर : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बिलासपुर में बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी ने मस्तूरी क्षेत्र के एक फूड इंस्पेक्टर को 90 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी फूड इंस्पेक्टर श्याम वस्त्रकार पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान स्व सहायता समूह को आबंटित कराने के नाम पर एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है. एसीबी ने रिश्वत की पूरी रकम बरामद कर आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरु कर दी है. यह मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम विद्याडीह से जुड़ा है.
मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम विद्याडीह निवासी महेंद्र पटेल ने तीन फरवरी को एसीबी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई कि गांव की शासकीय उचित मूल्य की दुकान वर्तमान में पंचायत के माध्यम से संचालित हो रही है. उक्त दुकान को शैल स्व सहायता समूह विद्याडीह को आबंटित कराने के लिए करीब तीन महीने पहले एसडीएम कार्यालय मस्तूरी में आवेदन पेश किया गया था.
शिकायत के मुताबिक स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए महेंद्र पटेल को संबंधित फूड इंस्पेक्टर श्याम वस्त्रकार से संपर्क करने की सलाह दी. जब महेंद्र पटेल ने फूड इंस्पेक्टर से मुलाकात की. तो आरोप है कि उन्होंने एसडीएम के सामने जांच रिपोर्ट पेश करने और दुकान आबंटन का आदेश जारी करवाने के बदले एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की.
महेंद्र पटेल रिश्वत देना नहीं चाहते थे. इसलिए उन्होंने मामले की शिकायत एसीबी से की. शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने पहले आरोपों का सत्यापन कराया. जांच के दौरान शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए गए. इसके बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना तैयार की.
तय रणनीति के तहत 21 फरवरी को शिकायतकर्ता महेंद्र पटेल को आरोपित अधिकारी श्याम वस्त्रकार को रिश्वत की रकम देने भेजा गया. प्लान के मुताबिक महेंद्र पटेल ने 90 हजार रुपये आरोपी फूड इंस्पेक्टर को सौंपे. जैसे ही आरोपी ने रकम कबूल की. एसीबी की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तिफरा स्थित महावीर सिटी में आरोपी के आवास पर दबिश दी और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. टीम ने मौके से रिश्वत की पूरी रकम जब्त कर ली.
एसीबी अधिकारियों के मुताबिक आरोपी फूड इंस्पेक्टर श्याम वस्त्रकार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है. साथ ही उसके आवास की तलाशी भी ली जा रही है, ताकि आय से अधिक संपत्ति या अन्य सबूत मिलने की संभावना की जांच की जा सके.
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