सरकारी चावल की हेराफेरी करने पर हुआ एक्शन, कलेक्टर के निर्देश पर छापा, जगदीश ट्रेडिंग कंपनी के संचालक रवि कुमार नागदेव के खिलाफ FIR दर्ज

Action taken on misappropriation of government rice raid on the instructions of Collector FIR registered against Ravi Kumar Nagdev director of Jagdish Trading Company

सरकारी चावल की हेराफेरी करने पर हुआ एक्शन, कलेक्टर के निर्देश पर छापा, जगदीश ट्रेडिंग कंपनी के संचालक रवि कुमार नागदेव के खिलाफ FIR दर्ज

बिलासपुर : बिलासपुर जिले में सरकारी चावल की हो रही कालाबाजारी पर एक बार फिर कार्रवाई हुई है. जिसमें चांटीडीह में संचालित जगदिश ट्रेडिंग कंपनी के संचालक पर FIR दर्ज कराई गई है. ग़ौरतलब है कि बुधवार को जगदिश ट्रेडिंग कम्पनी चाटीडीह बिलासपुर की जाँच खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा की गई.
फर्म में सिल्की शॉर्टक्स मशीन स्थापित होना पाया गया. जांच के दौरान प्रोपाइटर द्वारा स्व – घोषणा पत्र दिया गया कि उनके फर्म में चावल का स्टॉक 1399.60 क्विंटल और कनकी 1198.00 क्विंटल फर्म में उपलब्ध होना बताया गया. जांच दल द्वारा फॅर्म का भौतिक सत्यापन किया गया. जिसमें चावल का स्टॉक 1563.18 क्विंटल और कनकी 1083.50 क्विंटल वास्तवित रुप से उपलब्ध पाया गया.
इस तरह चावल स्व घोषित स्टॉक से 163.49 क्विंटल ज्यादा पाया गया. फॅर्म में उपलब्ध चावल के भौतिक सत्यापन के दौरान उपलब्ध चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् वितरित किये जाने वाले चावल के किस्म का होने की आशंका पर नागरिक आपूर्ति निगम के कनिष्ट तकनिकी सहायक ( गुणवत्ता निरीक्षक ) को मौके पर बुलाकर फर्म प्रोपाइटर के सामने चावल और कनकी का नमूना लिया गया. फर्म से लिये गये सैम्पल में 1.1 प्रतिशत एफ.आर. के. पाया गया. जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी के परिवारों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों के जरिए वितरित किया जाता है.
इस तरह जगदिश ट्रेडिंग कम्पनी पता अपोलो रोड चाटीडीह के प्रोपाईटर / संचालक रवि कुमार नागदेव द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल को खरीद कर अपने शॉर्टेक्स मशीन में साफ करने के बाद सामान्य चावल में निरुपित कर उक्त चावल का व्यापार किया जाना प्रमाणित होता है. रवि कुमार नागदेव पिता स्व राचामल निवासी सदर बाजार बिलासपुर का उपरोक्त कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( नियंत्रण ) आदेश 2016 की कण्डिका 5 ( 29 ) का साफ उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध की श्रेणी का कृत्य है. इस मामले में कलेक्टर के निर्देशानुसार पुलिस थाना, सरकण्डा में फर्म के प्रोपाइटर रवि कुमार नागदेव के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LEzQMc7v4AU8DYccDDrQlb