महापौर और अध्यक्ष के होने वाले आरक्षण की तारीख में बदलाव, जल्द चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की उम्मीद, 31 दिसंबर को लगेगी आचार संहिता!

Change in the date of reservation for Mayor and Chairman, election schedule expected to be announced soon, code of conduct to be imposed on 31st December!

महापौर और अध्यक्ष के होने वाले आरक्षण की तारीख में बदलाव, जल्द चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की उम्मीद, 31 दिसंबर को लगेगी आचार संहिता!

महापौर और अध्यक्ष पदों पर होने वाले आरक्षण की तारीख में फिर बदलाव

रायपुर : छत्तीसगढ़ में महापौर आरक्षण की तरीख में फिर बदलाव कर दिया गया. आज रायपुर में होने वाले महापौर आरक्षण को टाल दिया गया. अब महापौर आरक्षण 7 जनवारी को किया जाएगा. डायरेक्टर नगरीय प्रशासन कुंदन कुमार ने आज 27 दिसंबर को आरक्षण नहीं करने के बारे में आदेश् जारी कर दिया है.
बता दें कि इसके पहले महापौर आरक्षण के लिए आज 27 दिसंबर की तरीख तय की गई थी. अब इस तारीख में बदलाव कर दिया. इस बाबत संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सूचना भी जारी की.
रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 7 जनवरी को सवेरे साढ़े दस बजे से आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी. आरक्षण की कार्यवाही के अवलोकन के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं.
उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर और अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगमों के महापौर और नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायत के अध्यक्षों के पदों के आरक्षण की कार्यवाही संपादित की जा रही है.
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31 दिसंबर को लगेगी आचार संहिता!

रायपुर : छत्तीसगढ़ में इस बार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होने की संभावना जताई जा रही है. खबरों के मुताबिक 31 दिसंबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है.
आचार संहिता 31 दिसंबर तक लागू हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव करीब डेढ़ महीने के अंदर संपन्न कराए जा सकते हैं. अनुमान है कि चुनाव 20 से 22 फरवरी 2025 तक संपन्न हो जाएंगे.
 कांग्रेस का कहना है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था राज्य सरकार के दायरे में नहीं आती. और विधानसभा इसे बदल नहीं सकती. कांग्रेस ने सदन में इस विधेयक का विरोध किया था और कोर्ट जाने की धमकी दी थी. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर सरकार चुनाव में देरी करती है. तो कांग्रेस कोर्ट से स्टे ले सकती है. जिससे सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा. ऐसे में चुनाव जल्दी कराना सरकार के लिए जरुरी हो गया है.
सरकार कांग्रेस के विरोध और कानूनी चुनौती को गंभीरता से ले रही है. और चुनाव को जल्द संपन्न कराने की पूरी कोशिश कर रही है.
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आचार संहिता की गाइडलाइन

चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों के लिए आचार संहिता के संदर्भ में नई गाइडलाइन जारी की. इस गाइडलाइन में चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू करने का उल्लेख किया गया है. इसके तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कई अहम दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन सभी को करना है.
गाइडलाइन के प्रमुख बिंदु:
1. अवकाश की स्वीकृति: चुनाव की घोषणा के साथ ही कलेक्टर की अनुमति के बिना किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा.
2. नियुक्ति और पोस्टिंग पर प्रतिबंध: चुनाव की घोषणा के साथ ही किसी भी नए अधिकारी की नियुक्ति या पोस्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.
3. मंत्रियों के लिए निर्देश: चुनाव के दौरान सरकार के मंत्री कोई नई घोषणाएं नहीं कर सकेंगे और न ही भूमिपूजन या उद्घाटन कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे.
4. मंत्रियों की सुरक्षा: यदि मंत्री निजी दौरे पर हैं या प्राइवेट स्थान पर गए हैं. तो उनकी सुरक्षा में कोई अतिरिक्त फोर्स नहीं लगाई जाएगी। उन्हें जो सुरक्षा दी गई है, उसी में यात्रा करनी होगी.
5. विशिष्ट दिशानिर्देश: मंत्री केवल सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों से रेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में मिल सकते हैं, लेकिन किसी निजी स्थान पर उनसे मिलने की अनुमति नहीं होगी.
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की इस गाइडलाइन का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है. ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या पक्षपाती कार्यवाही से बचा जा सके. चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत से ही इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. ताकि चुनाव के परिणाम पर किसी भी तरह का असर न पड़े.
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