नगरीय निकाय चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ी, जानें अब कितना खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशियों को मिलेगी अधिक वित्तीय स्वतंत्रता
Expenditure limit increased in municipal elections, know how much candidates will be able to spend now, councilor candidates will get more financial freedom
रायपुर : नगरीय निकाय चुनावों में अब प्रत्याशियों को राहत देते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने खर्च की नई सीमा निर्धारित की है. पिछली तुलना में इस बार प्रत्याशी ज्यादा पैसे खर्च कर सकेंगे. अधिसूचना के मुताबिक नगर निगम, नगर पालिका, और नगर पंचायतों में अलग-अलग खर्च सीमा तय की गई है.
जानें निगमों में खर्च की सीमा
तीन लाख या उससे ज्यादा आबादी वाले नगर निगमों में पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 8 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं. वहीं तीन लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों में यह सीमा 5 लाख रुपये तय किया गया है.
नगर पालिका और पंचायतों में खर्च की सीमा
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अब नगर पालिका परिषद में पार्षद प्रत्याशियों की खर्च सीमा 2 लाख रुपये होगी. इसी के साथ ही नगर पंचायतों में यह सीमा 75 हजार रुपये तय की गई है.
बढ़ी खर्च सीमा
बता दें कि पहले यह सीमा तीन लाख से ज्यादा आबादी वाले निगमों में 5 लाख रुपये और तीन लाख से कम आबादी वाले निगमों में 3 लाख रुपये थी. इस बार सीमा में वृद्धि की गई है. जिससे प्रत्याशी ज्यादा खर्च कर सकेंगे.
हालांकि, इसका एक पहलू यह भी है कि चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा बढ़ने से पैसे की भूमिका चुनावों में और बढ़ सकती है. इससे आर्थिक रुप से सक्षम प्रत्याशी छोटे और सामान्य प्रत्याशियों पर हावी हो सकते हैं. यह सुनिश्चित करना जरुरी होगा कि चुनाव आयोग द्वारा खर्च पर निगरानी की प्रक्रिया को और कड़ा किया जाए. ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी बने रहे.
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