फर्जी लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, दूसरे के दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक से निकाला 27.50 लाख, तीन जिलों में जुर्म दर्ज, शातिर ठग गिरफ्तार

Fraudulent loan fraud: 27.50 lakh withdrawn from bank using other people's documents, crime registered in three districts, vicious fraudster arrested

फर्जी लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, दूसरे के दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक से निकाला 27.50 लाख, तीन जिलों में जुर्म दर्ज, शातिर ठग गिरफ्तार

रायपुर : फर्जी लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आदतन आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पीड़ित व्यक्ति के दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक से 27.50 लाख लोन निकालकर ठगी की घटना को अंजाम दिया था. आरोपी के खिलाफ दो और जिलों में जुर्म दर्ज है.
मिली जानकारी के मुताबिक पंडरी थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 101/2026 धारा 318(4), 61(2) बीएनएस के मामले में प्रार्थी कृष्णा राव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी होरीलाल पंकज एवं एक अन्य द्वारा लोन दिलाने के नाम पर नगद रकम और दस्तावेज लेकर प्रार्थी के नाम पर कई बैंकों से करीब 27,50,000 रुपये का लोन निकालकर धोखाधड़ी की गई.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना पंडरी पुलिस द्वारा FIR दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर ही आरोपी की पतासाजी कर आरोपी होरीलाल पंकज से पूछताछ करने पर आरोपी की संलिप्तता पाई गई. पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को 18 अप्रेल 2026 को गिरफ्तार किया गया. आरोपी से पूछताछ में प्रकरण में संलिप्तता कबूल की गई है. इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश और जांच जारी है.
आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड- आरोपी के खिलाफ रायपुर, कांकेर और जांजगीर में अपराध दर्ज है.
01. थाना कांकेर जिला कांकेर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 451/2017 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. l
02. थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 144/2023 धारा 420, 34 भा.द.वि.l
गिरफ्तार आरोपी
होरीलाल पंकज पिता ललितराम उम्र 36 साल निवासी एल.आई.जी. 14/19 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर-08 थाना विधानसभा रायपुर छत्तीसगढ़
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