अवैध शराब की शिकायत के बाद कार्यालय में तोड़फोड़. पार्षद के भाई से गाली-गलौज का आरोप, रायपुर पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार

Office vandalized following a complaint about illicit liquor; woman arrested by Raipur police over allegations of verbally abusing a councilor's brother.

अवैध शराब की शिकायत के बाद कार्यालय में तोड़फोड़. पार्षद के भाई से गाली-गलौज का आरोप, रायपुर पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार

रायपुर : रायपुर में भाजपा पार्षद कैलाश बेहरा के दफ्तर में तोड़फोड़ और उनके भाई से गाली-गलौज के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि अवैध शराब बिक्री की शिकायत के एक दिन बाद महिला पार्षद के कार्यालय पहुंची और गाली-गलौज करने लगी. इसके बाद उसने पत्थर मारकर कार्यालय के दरवाजे का कांच तोड़ दिया. मामले की शिकायत के बाद सिविल लाइन पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक मनीष बेहरा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 25 अगस्त की शाम करीब 4 बजे पंडरी के झंडा चौक स्थित पार्षद कार्यालय के बाहर वह खड़े थे. इसी दौरान गीता बाई नाम की महिला वहां पहुंची और उनके भाई कैलाश बेहरा को गाली देने लगी. आरोप है कि महिला ने इसके बाद पार्षद कार्यालय पर पत्थर फेंका, जिससे दरवाजे में लगा कांच टूट गया. शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 448/2026 दर्ज किया. महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की गई.
एक दिन पहले पार्षदों ने की थी शराब बिक्री की शिकायत
इस घटना से एक दिन पहले भाजपा पार्षद कैलाश बेहरा समेत अन्य पार्षदों ने अवैध शराब बिक्री को लेकर सिविल लाइन थाने में शिकायत की थी. पार्षद की तरफ से अवैध शराब बिक्री का वीडियो भी पुलिस को दिया गया था.
शिकायत में बताया गया था कि देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे के नीचे सुबह करीब 6 बजे से अवैध शराब बिकने की बात सामने आई है. पार्षदों ने शराब बिक्री पर कार्रवाई की मांग की थी. पुलिस ने महिला पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की. पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला गीता बाई के खिलाफ अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। उसे जेल दाखिल किया गया है.
पुलिस ने बताया कि महिला को कुछ दिन पहले देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आबकारी एक्ट के तहत भी गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के मुताबिक, महिला के व्यवहार में सुधार नहीं होने की वजह से उसके खिलाफ धारा 129 बीएमएसएस के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने इस्तगासा पेश किया गया है,
इन धाराओं में केस दर्ज
सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ धारा 296 और 324(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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