जमानत दिलाने का झांसा देकर पटवारी ने लिया 6 लाख रुपया, मजिस्ट्रेट से पहचान का दिया हवाला, मामला दर्ज, पुलिस कर रही मामले की जांच
Patwari took 6 lakh rupees on the pretext of getting bail referred to the magistrate for identification case registered police is investigating the case
बिलासपुर :जेल में बंद परिजनों को जमानत दिलाने का झांसा देकर 6 लाख रुपयों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. जिसमें एक पटवारी का नाम सामने आ रहा है.
मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थिया शशि बंदे पति स्व नरेश बंदे निवासी नंदनी नगर अहिवारा, धमधा जिला दुर्ग ने सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि मेरे पिता दशरथ भारती साथ में मेरे दो भाई गांव के बलवा, कत्ल के मामले में जेल में बंद हैं. इस मामले में दुर्ग जिला एवं सत्र न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा हुई है.
इस मामले में जमानत के लिए मेरे परिवार के रिश्तेदार पारस बेहरा और रजनी बेहरा ने बिलासपुर निवासी से यह कहकर मिलवाया कि वह आपके परिवार के सभी सदस्यों को हाईकोर्ट से जमानत दिलवा देगा. हम सभी उनकी बातों में आकर उक्त व्यक्ति से मिलने बिलासपुर चले गए. उक्त व्यक्ति का नाम कुलदीप पाण्डेय पिता अखिल पाण्डेय उम्र 45 साल निवासी उस्लापुर जिला बिलासपुर है. और वह व्यक्ति पेशे से पटवारी है और हल्का बिल्हा में पदस्थ है.
उसने हम लोगों से कहा कि उनकी हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट से जान पहचान है. मैं खुद एलएलबी किया हूं, मैं आप लोगो का काम करवा दूंगा और आपके परिजन जो जेल में बंद हैं. उन्हे जमानत दिलवा दूंगा. इस काम के लिये बड़ा वकील करना पड़ेगा और 6 लाख रुपये का खर्च आएगा.
हम सभी परिवारजन उक्त व्यक्ति के झांसे में आ गए और जिसमें छ: लाख रुपये में से पहली बार एडवांस बोलकर 1 लाख 50 हजार रुपया लिया. उसके बाद माह सितम्बर 2019 में 49500 रुपया उसके एकाउंट में डाली थी. दो महीने बाद कुलदीप पाण्डेय फोन कर बोला कि बेल होने वाली है. 2 लाख 50 हजार रुपया बिलासपुर में रजनी बेहरा के घर में कुलदीप पाण्डेय के हाथ में दी थी.
जनवरी 2020 में कुलदीप पाण्डेय फोन कर कहा कि आपके पापा और भाई का बेल हुआ है. 1 लाख 50 हजार रुपये मांगने पर 23.02.2020 को कैलाश ताम्रकार के हाथ से कुलदीप पाण्डेय को दिलाई थी.
तब कुलदीप पाण्डेय कैलाश ताम्रकार के हाथ में बेल पेपर है. कहकर फर्जी पेपर देकर चला गया था. मेरे पति जो आरक्षक थे. जिनका एक्सीडेंट में निधन हो गया. जिसका ही पैसा आया था. उसी को हमने कुलदीप पाण्डेय को दिया था. जमानत न करा पाने के बाद मेरे द्वारा कुलदीप पाण्डेय से पैसा वापस मांगने पर आज दूंगा कल दूंगा कहकर टालते रहा और फिर कुछ समय बाद फोन करने पर बोलता है कि नही दूंगा जो करना है कर लो.
इस धोखाधड़ी से बेबस प्रार्थिया ने इसकी शिकायत सिरगिट्टी थाने में की है और पैसे वापस कराने के साथ ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. जिस पर पुलिस ने कुलदीप पाण्डेय के खिलाफ धारा 420-IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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