बिना अनुमति के बेखौफ संचालित हो रहे निजी चिकित्सा संस्थान, सीएमएचओ ने 12 को किया नोटिस जारी, दी गई आख़री चेतावनी

Private medical institutions are operating fearlessly without permission CMHO issued notice to 12 last warning given

बिना अनुमति के बेखौफ संचालित हो रहे निजी चिकित्सा संस्थान, सीएमएचओ ने 12 को किया नोटिस जारी, दी गई आख़री चेतावनी

रायपुर : प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार और मरीजों की सुविधा के लिए बिना किसी वैध अनुमति से संचालित निजी अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटरों पर कार्रवाई के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने दिए हैं.
इसी कड़ी में बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड के 12 चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार अवस्थी के मार्गदर्शन में टीम ने दबिश देकर निरीक्षण किया. साथ ही नोटिस देकर विधिवत अनुमति लेने की अंतिम चेतावनी दी गई.
सीएमएचओ ने बताया की जिले में इस तरह के बिना अनुमति के खोले गए संस्थानों के निरीक्षण के लिए टीम का गठन किया गया है. इस टीम द्वारा ही दबिश दी गई. परीक्षण के दौरान इन संस्थानों द्वारा बिना नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन संचालन करना पाया गया है. इसके लिए स्थान पर ही उन्हें नोटिस दिया गया. नोटिस में उल्लेख है कि बिना अनुमति संस्था का संचालन करने पर पहली बार संचालक पर राज्य उपचर्या गृह तथा रोगोपचार सम्बंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन नियम 2010 के अध्याय एक के नियम 4 के मुताबिक 20 हजार के जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार ऐसा करते पाए जाने पर दोष साबित होने पर 3 साल का कारावास या 50 हजार जुर्माना या दोनों के भागीदार होंगे.
इन संस्थाओं की जांच की गई
वर्मा पैथोलॉजी कटगी, गायत्री क्लीनिक कटगी, गुप्ता क्लीनिक कटगी, क्योर बे ई क्लीनिक कसडोल, रामगोपाल साहू लैब कसडोल, शर्मा मेटा पैथोलॉजी कसडोल, सिटी डेंटल केयर कसडोल, कबीर पैथोलोजी कसडोल, वासु पैथोलॉजी छांछी, ओम हेल्थ सेंटर छांछी, रत्ना क्लीनिक कसडोल मानस पैथोलॉजी कसडोल शामिल है.
सीएमएचओ के मुताबिक आगे भी जिले में यह जांच जारी रहेगी और बिना अनुमति संचालित संस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी.
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