उचित मूल्य दुकान में 1007 क्विंटल चावल घोटाले का खुलासा, गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाला राशन दुकान का अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत गिरफ्तार
Scam involving 1,007 quintals of rice at a fair-price shop exposed; Dhananjay Singh Rajput, the shop's president who stole food meant for the poor, has been arrested.
दुर्ग : भिलाई। सेक्टर-7 स्थित एक सरकारी राशन की दुकान से 100 टन से भी ज्यादा चावल की हेराफेरी का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग ने अनियमितताओं की शिकायत पर जब जांच की तो स्टॉक में 1007.51 क्विंटल चावल कम पाया गया. इस मामले में खाद्या विभाग की शिकायत पर भिलाई नगर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज कर राशन दुकान के संचालक धनंजय सिंह राजपूत उम्र 63 साल को गिरफ्तार कर लिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 22 जुलाई 2026 को कलेक्टर (खाद्य शाखा), जिला दुर्ग के आदेश के परिपालन में खाद्य निरीक्षक द्वारा थाना भिलाई नगर में लिखित आवेदन पेश किया गया. आवेदन के आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकान, सेक्टर-07 मार्केट, भिलाई (दुकान आईडी-431004118) के अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत और विक्रेता नमिता सिन्हा के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई एफआईआर दर्ज कराई गई.
पुलिस को दिए गए शिकायत के आधार पर कलेक्टर, जिला दुर्ग के आदेशानुसार गठित जांच समिति द्वारा ने संबंधित उचित मूल्य दुकान का जांच किया. जांच के दौरान दुकान के अभिलेखों, उपलब्ध स्टॉक और ऑनलाइन प्रदर्शित खाद्यान्न की मात्रा का भौतिक सत्यापन किया गया. जांच में वितरण पंजी, चावल उत्सव पंजी, बैठक पंजी और बारदाना पंजी उपलब्ध पाए गए. जबकि स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं थी. अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि स्टॉक पंजी विक्रेता के पास है.
भौतिक सत्यापन एवं ऑनलाइन रिकॉर्ड के मिलान में 1007.51 क्विंटल अरवा चावल की कमी पाई गई. जांच के समय दुकान में सिर्फ 26.50 क्विंटल चावल उपलब्ध था. जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक 1034.01 क्विंटल चावल उपलब्ध होना चाहिए था. अध्यक्ष से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया. लेकिन संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया गया. मौके पर पंचनामा तैयार कर बयान दर्ज किए गए.
शुरुआती जांच में संबंधित संचालकों द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 5, 11, 12, 13, 14 एवं 15 और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाया गया. जो कंडिका 16 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय है. खाद्य विभाग की शिकायत पर थाना भिलाई नगर में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जुर्म दर्ज कर जांच शुरु की गई. जांच के दौरान दस्तावेजों के परीक्षण, साक्ष्य संकलन और अन्य आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपी संचालक नंजय सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया गया.
इस मामले में थाना भिलाई नगर पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत खाद्य निरीक्षक, विवेचना अधिकारी और थाना स्टाफ द्वारा जरुरी सबूत इकठ्ठा कर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की गई.
पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की कालाबाजारी, अनियमित वितरण या किसी भी तरह की गड़बड़ी की जानकारी फौरन पुलिस या खाद्य विभाग को दें. ताकि दोषियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
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