गृह शांति पूजा करने के बहाने घर से 5 लाख नगद चोरी करने वाले 4 आरोपियों को अदालत ने दिया 3-3 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा
The court sentenced 3 years of rigorous imprisonment and fine to 4 accused who stole Rs 5 lakh in cash from the house on the pretext of performing Griha Shanti Puja
जांजगीर-चांपा : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर सीमा कंवर ने गृह शांति पूजा करने के बहाने घर से 5 लाख रुपए नगद रकम चोरी करने के आरोपी मंगलू पटेल, उसकी पत्नी जानकी बाई निवासी ग्राम सेंद्रीपाली थाना खरसिया, सुनील पटेल निवासी ग्राम सरजूनी थाना सक्ती और दिलेश्वर गोस्वामी निवासी ग्राम मुक्ता थाना जैजैपुर सभी को सुनाई 3-3 साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.
घटना वर्ष 2019 की है. प्रार्थी धनीराम बंजारे निवासी जांजगीर को घर में शांति पूजा कराने के लिए मंगलू पटेल की जानकारी हुई तो प्रार्थी द्वारा मंगलू पटेल को अपने दीप्ति विहार कालोनी जांजगीर स्थित घर में शांति पूजा कराने आमंत्रित किया. 15 फरवरी 2019 को मंगलू पटेल अपनी पत्नी जानकी और बाकी साथी आरोपी सुनील पटेल और दिलेश्वर गोस्वामी के साथ प्रार्थी के घर आया. जहां प्रार्थी धनीराम सपत्नीक मौजूद था.
प्रार्थी के घर पर आरोपीगण द्वारा पहले सारा घर का मुआयना किया गया और घर के अलग अलग स्थान पर पूजा कर आखिर में प्रार्थी से कहा कि आपके घर में धन रुकावट का दोष है. इसलिए घर में जितना भी नगद रकम है. उसको बाहर निकलवा कर शयनकक्ष के दीवान में रखवाया और खुद उस कमरे में पूजा करने के बहाने रुककर प्रार्थी और उसकी पत्नी को बाहर जाने कहकर दरवाजा बंद कर कुछ देर बाद बाहर आए और बोले कि कुछ दिन इस कमरे को बंद रखना सब ठीक हो जाएगा और चले गए.
आरोपीगण द्वारा शयनकक्ष को कुछ दिन बंद रखने वाली बात कहे जाने पर प्रार्थी को शक होने पर उसके द्वारा उस कक्ष का दरवाजा खोलकर दीवान में रखे 5 लाख रुपए चेक करने पर रकम वहां होना नहीं पाया.
जिसकी प्रार्थी द्वारा उसी दिन थाना जांजगीर में शिकायत करने पर आरोपीगण के खिलाफ अंतर्गत धारा 380, 34 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरु की गई. जांच के दौरान आरोपीगण की पातासाजी कर उनके कब्जे से चोरीशुदा रकम बरामद की गई और बाकी जांच पूरी कर चालान अदालत में पेश किया गया.
अदालत में गवाहों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर सीमा कंवर ने आरोपी मंगलू पटेल, उसकी पत्नी जानकी बाई निवासी ग्राम सेंद्रीपाली थाना खरसिया, सुनील पटेल निवासी ग्राम सरजूनी थाना सक्ती व दिलेश्वर गोस्वामी निवासी ग्राम मुक्ता थाना जैजैपुर सभी को मिलकर प्रार्थी के रहवासी मकान से 5 लाख रुपए नगद चोरी करने का दोषी पाते हुए सभी आरोपीगण को अलग-अलग धारा 380 भादवि में 3-3 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड की राशि अदा न करने पर अलग से कारावास का आदेश दिया. इस मामले में शासन की तरफ से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एस. अग्रवाल द्वारा पैरवी की गई.
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