ACB की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल गिरफ्तार, एसीबी ने नगद रकम लेते तीनों को रंगे हाथ दबोचा
ACB takes a big action, Revenue Inspector, Head Constable and Constable arrested while taking bribe, ACB caught all three red handed while taking cash
सक्ती-सारंगढ़ : एसीबी ने दो अलग-अलग कार्रवाई में आरआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. सक्ती जिला और सारंगढ़ जिला में ये कार्रवाई की गई है.
सक्ती जिले में राजस्व निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार प्रार्थी भरतलाल निवासी ग्राम भातमाहूल तहसील हसौद जिला-सक्ती द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत की थी कि उसके और उसके माता-पिता के नाम की जमीन ग्राम भाताहूल में है. जिसके सीमांकन के काम के लिये न्यायालय तहसीलदार हसौद जिला-सक्ती द्वारा राजस्व निरीक्षक कुटराबोड बद्रीनारायण को आदेश किया था. जिससे संपर्क करने पर आरोपी राजस्व निरीक्षक द्वारा 1 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई.
प्रार्थी का सीमांकन करने के बजाय आरोपी द्वारा बार-बार रिश्वत की मांग की जा रही थी. प्रार्थी आरोपी राजस्व निरीक्षक बद्रीनारायण को रिश्वत नहीं देना चाहता था. बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था.
शिकायत की तस्दीक के बाद 24 जनवरी 2025 को एसीबी बिलासपुर ने ट्रेप आयोजित कर रिश्वती रकम की पहली किश्त 30 हजार रुपये लेते हुये राजस्व निरीक्षक बद्रीनारायण को रंगे हाथों पकड़ा आरोपी को हिरासत में लेकर बद्रीनारायण के खिलाफ धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है.
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वही दुसरे मामले में जिला सारंगढ़ में हवलदार और आरक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए. प्रार्थी महेन्द्र साहू निवासी ग्राम गिरसा थाना सरसींवा जिला-सारंगढ ने एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत की थी कि उसके और उसके पिता के बीच कुछ विवाद हुआ था. जिसकी शिकायत उसके पिता ने थाना-सरसीवा जिला-सारंगढ़ में की थी. शिकायत के निपटारे के लिये हवलदार सुमत डहरिया और आरक्षक कमल किशोर द्वारा 18,000 रुपये की मांग की गई.
जिसमें से 1500 रुपये पेटीएम और 5000 रुपये नगद फौरन उससे ले लिया गया. और बाकी रकम की मांग बार-बार उससे की जा रही थी. प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था. बल्कि उन दोनों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था.
शिकायत की तस्दीक के बाद 24 जनवरी 2025 को एसीबी बिलासपुर ने ट्रेप आयोजित कर बची हुई रकम 10 हजार रुपये लेते हुये आरोपीगण सुमत डहरिया और कमल किशोर को रंगे हाथों पकड़ा. आरोपियो को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर रिमांड पर जेल भेज दिया.
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