ट्रांसफर, पोस्टिंग पर बैन, कलेक्टर से अनुमति बिना छुट्टी नहीं, राज्य में कई कामों पर लगेगी पांबदी, नगरीय और पंचायत चुनाव का आज दोपहर होगा ऐलान!

Ban on transfers and postings, no leave without permission from the collector, many works will be banned in the state, announcement of urban and panchayat elections will be made this afternoon!

ट्रांसफर, पोस्टिंग पर बैन, कलेक्टर से अनुमति बिना छुट्टी नहीं, राज्य में कई कामों पर लगेगी पांबदी, नगरीय और पंचायत चुनाव का आज दोपहर होगा ऐलान!

रायपुर : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की रणभेड़ी बजने वाली है. पूरी संभावना है कि आज राज्य निर्वाचन आयोग दोनों चुनाव का ऐला कर देगा. इसके बाद छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगा.
राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है. 30 हजार ईवीएम को चेक कर 164 इंजीनियरों का दल हैदराबाद रवाना होने लगा है. निर्वाचन आयोग में बैठकों का दौर जारी है.
जीएडी सिकरेट्री अविनाश चंपावत ने कलेक्टरों और विभाग प्रमुखों को 14 पेज के गाइडलाइन में विभिन्न बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी. उन्होंने सिलसिलेवार बताया है कि इस दौरान सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को क्या करना है और क्या नहीं.
कर्मचारियों और अधिकारियों को कलेक्टर की बिना इजाजत के अवकाश स्वीकृत नहीं होगा. नियुक्ति और पोस्टिंग भी चुनाव का ऐलान होते ही प्रतिबंधित हो जाएंगी.
नगरीय और पंचायत चुनाव के दौरान सरकार के मंत्री कोई घोषणा नहीं कर पाएंगे और न ही कोई भूमिपूजन या उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे.
मंत्रियों के लिए भी गाइडलाइन में सख्त संदेश है. मंत्री अगर निजी दौरे पर हैं या किसी प्रायवेट व्यक्ति के यहां गए हैं तो उनकी सुरक्षा में कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी. उन्हें जो सुरक्षा मिली है. उसी में उन्हें चलना होगा.
रेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में मंत्री किसी अधिकारी या कर्मचारी को बुलाएंगे तभी जाने की छूट रहेगी. किसी प्रायवेट जगह पर किसी मंत्री से नहीं मिल सकेंगे. कोई कर्मचारी और अधिकारी..
आचार संहिता लागू होते ही छत्तीसगढ़ में कई कामों पर पांबदियां लग जाएंगी. जिस असर कामकाज पर भी पड़ता है. आचार संहिता लगने के दौरान सरकार कोई भी नहीं घोषणा नहीं कर सकती है. ऐसी योजनाओं को लागू नहीं किया जाता है जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सके. वहीं, अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा.
चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं होगा. किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता रहने तक किसी भी तरह की रैली या चुनावी सभा के लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति लेना होगा. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं बजेगा. चुनाव के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित की गई राशि से ज्यादा लेकर सफर नहीं कर सकते हैं.
किसी भी सरकारी अधिकारी का प्रमोशन नहीं किया जा सकता है. ट्रांसफर और पोस्टिंग से पहले किसी तरह का फैसला लेने से पहले सरकारों को चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी. परमिशन मिलने के बाद ही ट्रांसफर हो सकेगा.
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