इंस्टाग्राम में दोस्ती, फिर अपहरण कर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, इधर युवती से दुष्कर्म, दोनों मामलों में पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
A minor girl was abducted and molested after befriending her on Instagram, and then raped. Police arrested two accused in both cases.
रायगढ़ : रायगढ़ जिला में बालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी और युवती से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.
पहला मामला
बालिका से इंस्टाग्राम फ्रेंड ने की छेड़खानी, आरोपी अपहरण, छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में आरोपी गिरफ्तार
मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित बालिका के पिता द्वारा 2 फरवरी को महिला थाना में शिकायत दर्ज कराया कि बीते 4–5 महीने से किसी अज्ञात युवक द्वारा उनकी बेटी से बात कराने और फोटो मांगने के लिए लगातार उनके घर के मोबाइल पर कॉल किए जा रहा था. 2 फ़रवरी 2026 को दोपहर बालिका उसके पिता के पास टिफिन देने जाने की बात कहकर घर से निकली. लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी. तलाश के दौरान रात करीब 9 बजे खबर मिली कि लड़की जेलपारा कॉम्पलेक्स जूटमिल के पास है. मौके पर पहुंचे परिजन ने एक युवक को भागते देखा. जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया. पूछताछ में बालिका ने बताया कि आरोपी कार्तिक तिवारी निवासी इंदौर (म.प्र.) से 7–8 महिना पहले इंस्टाग्राम के जरिए पहचान हुई थी.
आरोपी उसके मामा के साथ काशीराम चौंक जूटमिल में रहता है. उसने बालिका को घर शादी का झांसा देकर स्कूटी से उसे अपने किराये के मकान ले जाने का प्रयास कर रहा था और जेल परिसर कॉम्प्लेक्स में उसके साथ गंदी नीयत से छेड़छाड़ की. मामले में अपराध क्रमांक 06/2026 धारा 137(2), 75 भारतीय न्याय संहिता एवं 8 पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपी कार्तिक तिवारी पिता हरिशंकर तिवारी उम्र 23 साल निवासी खरगौन (मध्य प्रदेश) हाल मुकाम कांशीराम चौक किराया मकान थाना जूटमिल को गिरफ्तार किया गया. आरोपी को रिमांड में पेश कर जेल भेजा गया है.
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केस नं. 2
शादी का भरोसा, फिर शोषण, युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार
दूसरे मामले में 3 फ़रवरी 2026 को युवती ने महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बादल सिंह राजपूत निवासी कोतरारोड़ बैकुंठपुर ने अक्टूबर 2022 से जनवरी 2026 तक अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया. और अश्लील वीडियो भी बनाया. लेकिन अब आरोपी शादी से इंकार कर जान से मारने की धमकी दे रहा है.
पीड़िता के आवेदन पर अपराध क्रमांक 07/2026 धारा 69, 115(3), 351(2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत जुर्म दर्ज कर दबिश दी गई और आरोपी बादल सिंह राजपूत पिता विद्या सिंह राजपूत उम्र 28 साल निवासी कोतरारोड़ बैकुंठपुर मिर्चा गली थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया गया. आरोपी बादल सिंह, थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ का गुण्डा बदमाश है. आरोपित के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के साथ न्यायिक रिमांड पर पेश कर रिमांड पर भेजा गया है.
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