दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता खाया जहर, इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने आरोपी पति समेत सास-ससुर को गिरफ्तार कर भेजा जेल
Fed up with dowry harassment, a newlywed woman consumed poison and died during treatment. Police arrested her husband, in-laws, and sent them to jail.
जांजगीर-चांपा : जांजगीर-चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम नरियरा में दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर एक नवविवाहिता द्वारा जहर सेवन कर खुदकुशी करने के मामले में पुलिस ने पति सहित सास और ससुर को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 80 और 3(5) के तहत कार्रवाई की गई है.
मिली जानकारी के मुताबिक मुलमुला थाना क्षेत्र की मृतिका जागृति श्रीवास की शादी वर्ष 2024 में महेश कुमार श्रीवास, निवासी नरियरा के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के बाद शुरुआती एक महीने तक सब सामान्य रहा. लेकिन इसके बाद दहेज को लेकर उसे मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जाने लगा. आरोप है कि पति द्वारा मारपीट कर शारीरिक रुप से भी प्रताड़ना दी जाती थी. जबकि सास-ससुर द्वारा भी लगातार गाली-गलौज और दबाव बनाया जाता था.
बताया गया कि 8 दिसंबर 2025 को पति द्वारा मारपीट और सास-ससुर के दुर्व्यवहार से परेशान होकर जागृति श्रीवास ने घर में रखे “Zura” नामक कीटनाशक का सेवन कर लिया. हालत नाजुक होने पर उसे इलाज के लिए सिम्स अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. नवविवाहिता की मौत होने की वजह से कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा शव पंचनामा कार्रवाई कराई गई और परिजनों के बयान दर्ज किए गए.
मर्ग जांच के दौरान यह बात सामने आई कि दहेज में कम सामान लाने की बात कहकर शादी के एक महीने बाद से ही मृतिका को मानसिक और शारीरिक रुप से प्रताड़ित किया जा रहा था. जांच के आधार पर थाना मुलमुला में मर्ग क्रमांक 03/2026 धारा 194 बीएनएस दर्ज कर जांच की गई.
इस मामले में सबूतों के आधार पर पति महेश कुमार श्रीवास उम्र 26 साल, ससुर अशोक कुमार श्रीवास उम्र 53 साल और सास राजकुमारी श्रीवास उम्र 54 साल के खिलाफ अपराध क्रमांक 36/2025 धारा 80, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया.
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन और एसडीओपी प्रदीप सोरी के नेतृत्व में टीम गठित कर तीनों आरोपियों को 10 फरवरी 2026 को ग्राम नरियरा से घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया. पूछताछ में जुर्म कबूल करने पर विधिवत गिरफ्तारी कर अदालत में पेश किया गया. जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
इस कार्रवाई में एसडीओपी अकलतरा प्रदीप कुमार सोरी, थाना प्रभारी मुलमुला निरीक्षक पारस पटेल, उप निरीक्षक प्रमोद महार, प्रधान आरक्षक बलबीर सिंह, आरक्षक मालती लहरे एवं थाना स्टाफ की अहम भूमिका रही.
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