छत्तीसगढ़ में किसानों को समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराना जरुरी
In Chhattisgarh farmers are required to register by October 31 to purchase paddy and maize at support price
रायपुर : खरीफ विपणन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन एक जुलाई से चल रहा है. जो 31 अक्टूबर तक चलेगा. पंजीयन के लिए सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन करा सकते हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक खरीफ विपणन 2024-25 में नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड के लिए 1 जुलाई 2024 से किसानों का पंजीयन शुरु किया गया है. सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन और कैरी फारवर्ड जल्द पूरा करा सकते हैं और वारिसान पंजीयन के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं. ताकि धान विक्रय करने वाले किसान को कृषक उन्नति योजना का फायदा मिल सके.
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को कई सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए कृषक पंजीयन की प्रकिया के सरलीकरण के लिए एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया है. एकीकृत किसान पोर्टल के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल और रकबे में संशोधन की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन की जाएगी.
एकीकृत किसान पोर्टल में धान एवं मक्का उपार्जन योजना को भी शामिल किया गया है. धान एवं मक्का कृषक को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना जरुरी है. विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों को आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए पंजीकृत माना जाए और इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के जरिए अद्यतन करा लिया जाए. यह काम एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल के जरिए किया जाएगा.
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए किसान द्वारा धान बेचने के समय धान खरीदी केन्द्र में खुद हाजिर होकर या उनके द्वारा नामांकित नामिनी के द्वारा हाजिर होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के जरिए समर्थन मूल्य पर धान को बेच सकते हैं. इसके लिए किसान पंजीयन के लिए एकीकृत कृषक पंजीयन पोर्टल पर किसान का पंजीयन निर्धारित अवधि के दौरान किसान का और उसके एक नामिनी का आधार नंबर लिया जाएगा.
नामिनी के रुप में किसान के परिवार के नामित सदस्य में माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, दामाद-पुत्रवधू, सगा भाई-बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा. किसान अगर पिछले साल पंजीकृत नॉमिनी में परिवर्तन करना चाहता है. तो समिति स्तर पर संशोधन की कार्यवाही की जाएगी. खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में नवीन पंजीयन कराने वाले किसान से नॉमिनी की जानकारी इकठ्ठा किया जाएगा.
हिस्सेदार, बटाईदार तथा अधिया रेगहा के तहत फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले कृषक खुद पंजीयन करा सकेगा. या संबंधित कृषक का नॉमिनी के तौर पर पंजीयन करा सकेगा. सभी खरीदी केन्द्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था के सुचारु और व्यवस्थित संचालन के लिए एक स्थायी खरीदी केन्द्र प्रभारी नामांकित किया जाएगा. खरीदी केंद्र प्रभारी का भी आधार नंबर इकठ्ठा किया जाएगा.
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