महिला टीचर के साथ यौन उत्पीड़न-अमर्यादित आचरण और मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना के आरोप, पुलिस का फौरन व्याख्याता वीर सिंह को किया गिरफ्तार

Lecturer Veer Singh was immediately arrested by the police following allegations of sexual harassment, indecent conduct, and mental and physical harassment of a female teacher.

महिला टीचर के साथ यौन उत्पीड़न-अमर्यादित आचरण और मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना के आरोप, पुलिस का फौरन व्याख्याता वीर सिंह को किया गिरफ्तार

रायगढ़ : पुलिस ने महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई की है. कार्यस्थल पर महिला से दुर्व्यवहार, लज्जा भंग और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में कोतरारोड़ पुलिस ने आरोपी वीर सिंह उम्र 39 साल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने 13 अगस्त 2026 को थाना कोतरारोड़ में शिकायत में आरोपी पर कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार, यौन उत्पीड़न, अमर्यादित आचरण और मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए थे. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 287/2026 दर्ज कर धारा 74, 75 और 79 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरु की.
पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी वीर सिंह गणित विषय का व्याख्याता है. और स्कूल में नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहा था. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी द्वारा महिला स्टाफ के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता था. आरोपी कई बार पीड़िता से शासकीय अवकाश लेने सहित अन्य कार्यों के बहाने अपने साथ कार या ट्रेन से चलने, घर छोड़ने और अपने घर आने जैसी बातें करता था.
पीड़िता ने आरोप लगाया कि सरकारी दस्तावेजों के आदान-प्रदान के दौरान आरोपी द्वारा गलत नीयत से हाथ छूने, ड्यूटी निरीक्षण के बहाने घूरने और स्कूल की डेली डायरी को झटककर फेंकने जैसे व्यवहार किए गए. महिला ने यह भी बताया कि तबीयत खराब होने के बावजूद जब वह कक्षा में बैठकर पढ़ा रही थी. तब आरोपी ने बच्चों के सामने उसे अपमानित किया. लगातार इस तरह के व्यवहार से मानसिक तनाव बढ़ने की बात भी पीड़िता ने पुलिस को बताई.
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि 18 मार्च 2026 को स्कूल में आयोजित स्टाफ मीटिंग के दौरान आरोपी द्वारा कथित रुप से पीड़िता को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया. पीड़िता द्वारा आरोपी के व्यवहार पर आपत्ति जताने के बाद भी उसके साथ अनुचित व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया.
पुलिस जांच और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर कोतरारोड़ पुलिस ने 14 अगस्त 2026 को आरोपी वीर सिंह पिता बाबूराम सिंह उम्र 39 साल निवासी चन्द्रनगर वार्ड नम्बर 28, थाना चक्रधरनगर, जिला रायगढ़ को गिरफ्तार किया. इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत के हुक्म पर उसे जेल भेज दिया गया.
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