अब भोजनालयों में भी मिलेगी शराब, खाने के साथ होगा पीने का भी इंतजाम, शराब उठाने में कमी होने पर जुर्माना, 20% ज्यादा दर पर बेची जाएगी शराब
Now liquor will be available in restaurants as well arrangements for drinking will be made along with food penalty will be imposed in case of shortage in lifting of liquor liquor will be sold at 20 higher rate
रायपुर : छत्तीसगढ़ में अब रेस्टोरेंट्स भी मयखाने के रुप में सामने आएंगे. जहां नाश्ते और खाने के साथ शराब का भी सेवन किया जा सकेगा. राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने पहली बार ऐसे रेस्टोरेंट्स को शराब बेचने का लाइसेंस देने का फैसला लिया है जहां सिर्फ भोजन की व्यवस्था होती है. और जहां पहले आवास की सुविधा का प्रावधान था. यह कदम राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1966 में बदलाव कर उठाया है.
इससे पहले तक सिर्फ उन रेस्टोरेंट्स को शराब परोसने का लाइसेंस मिलता था. जिनमें आगंतुकों के ठहरने का इंतजाम होता था. लेकिन अब यह नियम बदल दिया गया है. अब भोजनालयों में शराब परोसने का भी प्रावधान किया गया है. इस कदम से राज्य के कुछ प्रमुख स्थानों जैसे रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर भी शराब की बिक्री शुरु हो सकती है.
20% ज्यादा दर पर बेची जाएगी शराब
शराब की बिक्री विदेशी मदिरा स्प्रिट और माल्ट के लिए निर्धारित फुटकर विक्रय दर से 20 प्रतिशत ज्यादा दर पर की जाएगी. इसका मतलब यह होगा कि रेस्टोरेंट्स में शराब की कीमतें सामान्य बाजार से कुछ ज्यादा होगी.
बाररुम की व्यवस्था और सीमित शराब बिक्री
जो रेस्टोरेंट्स शराब परोसने का लाइसेंस प्राप्त करेंगे. वहां शराब सिर्फ बाररुम में ही परोसी जाएगी. ग्राहकों को शराब उसी परिसर में पीने की अनुमति होगी. जहां वे भोजन कर रहे होंगे. इसके अलावा शराब परोसने के लिए रेस्टोरेंट्स को एक स्टॉक रुम और एक कांउटर की व्यवस्था करनी होगी. इन रेस्टोरेंट्स में खुली बोतलों से सिर्फ फुटकर शराब की बिक्री होगी.
शराब उठाने में कमी होने पर जुर्माना
लाइसेंसधारकों को हर महिना शराब का निर्धारित कोटा उठाना होगा. अगर वे निर्धारित मात्रा में शराब या बीयर नहीं उठाते हैं. तो उन्हें जुर्माना भरना होगा. स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर 730 रुपए और माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर 155 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. जो कि वापसी योग्य नहीं होगा.
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