शराब के शौकीनों पर मेहरबान छत्तीसगढ़ सरकार, Bar & Club व्यवसाइयों को दी बड़ी राहत, लाइसेंस सस्ता, गारंटी मुक्त, एयरपोर्ट पर भी टकरा सकेंगे जाम

The Chhattisgarh government is gracious to alcohol lovers, offering significant relief to bar and club owners, including cheaper licenses and guarantee-free licenses, allowing for traffic jams at the airport.

शराब के शौकीनों पर मेहरबान छत्तीसगढ़ सरकार, Bar & Club व्यवसाइयों को दी बड़ी राहत, लाइसेंस सस्ता, गारंटी मुक्त, एयरपोर्ट पर भी टकरा सकेंगे जाम

रायपुर : छत्तीसगढ़ में शासन ने होटलों और रेस्टारेंट में बार खोलने की लाइसेंस फीस कम कर दी है. इतना ही नहीं स्पेशल बार के साथ-साथ क्लब में भी बार खोलने की फीस कम गई है. साथ ही बार खोलने के लिए तय की गई मिनिमम गारंटी भी कम कर दी गई है.  जानकारों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश में ज्यादा बार खुल सकेंगे.
1 अप्रैल 2026 से नए बार खोलने और पुराने बार का नवीनीकरण कराने के लिए कम फीस ली जाएगी.
क्लब में बार खोलना आसान
आबकारी आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक अब 7 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में बार खोलने के लिए 24 लाख से 18 लाख रुपए तक फीस ली जाएगी. ये फीस एफएल-2 क और एफएल-3 क जैसी कैटेगरी के बार के लिए निर्धारित की गई है. क्लब में बार खोलना भी अब पहले से आसान हो गया है. इसके लिए पूर्व में ली जा रही निर्धारित शुल्क कम कर दी गई है.
न्यूनतम बैंक गारंटी फीस भी कम की
आदेश में बताया गया है कि थ्री स्टार और इससे ज्यादा के स्टार वाले होटलों की लाइसेंस फीस भी कम कर दी गई है. सभी बार के लिए न्यूनतम बैंक गारंटी की फीस में भी कमी कर दी गई है. हालांकि टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बार सुबह 11 से रात 11 बजे तक ही खुले रहेंगे.
FL 3-FL4 के बार के लिए ये शर्त
लाइसेंस की शर्तों के अनुसार एफएल-3 और एफएल-4 के रैंक के बार में 750 रुपए से कम के क्वार्टर की बिक्री बैन रहेगी. इसके अलावा एफएल-3 और एफएल-4 रैंक के बार को छोड़कर बाकी किसी भी बार में 1140 रुपए से कम की बोतल नहीं बेची जा सकेगी.
एयरपोर्ट पर खुलेगा बार…मंजूरी
साल 2026-27 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत रायपुर स्थित “स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डे,” में बार खोलने की मंजूरी दी जाएगी. इसके लिए नियम शर्तें तय कर दी गई. एयरपोर्ट के अंदर बार खोलने की अनुमति वहां स्थित रेस्टोरेंट को, जिसके पास रेस्टोरेंट एवं बार संचालन के लिए एयरपोर्ट ऑथारिटी की एनओसी होगी.
उसे ही दी जाएगी. रेस्टारेंट के भीतर भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ विदेशी मदिरा का विक्रय किया जाएगा.
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