55 अवैध सिलेंडर और 17 हजार लीटर से ज्यादा ज्वलनशील तेल जब्त, होटल और ढाबे में की गई कार्रवाई, संचालकों में मचा हड़कंप

55 illegal cylinders and more than 17 thousand liters of flammable oil seized action taken in hotels and dhabas operators in panic

55 अवैध सिलेंडर और 17 हजार लीटर से ज्यादा ज्वलनशील तेल जब्त, होटल और ढाबे में की गई कार्रवाई, संचालकों में मचा हड़कंप

रायपुर : राजधानी रायपुर में खाद्य विभाग ने मंगलवार को होटल और ढाबों पर छापेमारी कार्रवाई की. इस दौरान टीम ने 55 अवैध सिलेंडर और 17 हजार लीटर से ज्यादा ज्वलनशील तेल जब्त किया.
होटलों में अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था. खाद्य नियंत्रक भूपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि सिलेंडरों का रखरखाव और सुरक्षा मानकों में खामियां पाई गई. इस दौरान सभी होटल और ढाबा संचालकों को चेतावनी दी है कि वे नियमों का कड़ाई से पालन करें. नहीं तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा. मंगलवार को सबसे पहले खाद्य विभाग की टीम होटल हाईवे इन पहुंची.
यहां से 4 नग इंडेन कंपनी और 12 नग गो गैस कंपनी के कुल 16 नग घरेलू सिलेंडर मिले. सीजी 04 ढाबा से 21 नग और तेलीबांधा स्थित अशोका बिरयानी से 18 नग गैस सिलेंडर जब्त किया गया. मंगलवार को सबसे पहले खाद्य विभाग की टीम होटल हाईवे इन पहुंची. यहां से 4 नग इंडेन कंपनी और 12 नग गो गैस कंपनी के कुल 16 नग घरेलू सिलेंडर मिले.
सीजी 04 ढाबा से 21 नग और तेलीबांधा स्थित अशोका बिरयानी से 18 नग गैस सिलेंडर जब्त किया गया. रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह को शिकायत मिली थी कि शहर के होटलों और ढ़ाबों में बड़ी मात्रा कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है. जिसके बाद कलेक्टर ने खाद्य विभाग की टीम ने शहर के होटलों और ढाबों पर जांच करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद मंगलवार को कार्रवाई की गई.
मंगलवार को छापेमार कार्रवाई के दौरान सहायक खाद्य अधिकारी पवित्रा अहिरवार, भारती हर्ष, खाद्य निरीक्षक विवेक मिश्रा, वीणा किरण साहू, श्रद्धा चैहान, शैलेन्द्र एक्का और देवेश देवदास के साथ टीम मौजूद रही.
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने खाद्य प्रतिष्ठानों से यह अपील है कि वे नियम के तहत ही अपने दुकानों का संचालन करें. अगल दुकानों ने घरेलू सिलेंडर का उपयोग हो रहा है तो उसे बंद कर कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करें.
खाद्य नियंत्रक ने कहा कि शहर में लगातार जांच की जाएगी और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो कानूनी कार्रवाई के तहत दुकानों को सील भी किया जाएगा.
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