भंडारा और हवन कार्यक्रम के दौरान मचाया हंगामा, पुलिस ने की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, आरोपी मनीष को किया गिरफ्तार, वारदात की वजह बनी नशा!
A commotion was created during a *bhandara* (community feast) and *havan* (ritual fire ceremony); the police took preventive action and arrested the accused, Manish—intoxication was the underlying cause of the incident!
राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में धार्मिक आयोजन के दौरान नशे की हालत में हंगामा करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है. लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम बुद्धुभरदा में भंडारा और हवन कार्यक्रम के दौरान एक युवक द्वारा कथित रूप से नशा कर उत्पात मचाने का मामला सामने आया है. कार्यक्रम में मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों ने युवक को समझाने का प्रयास किया. लेकिन वह शांत नहीं हुआ. इसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित विवाद को रोकने के मकसद से पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर अनुविभागीय दंडाधिकारी राजनांदगांव के सामने पेश किया.
भंडारा और हवन कार्यक्रम के दौरान मचाया हंगामा
मिली जानकारी के मुताबिक 19 अक्टूबर को लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुद्धुभरदा में धार्मिक आयोजन के तहत भंडारा और हवन कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान गांव निवासी मनीष यादव उम्र 25 साल ने कथित तौर पर नशे की हालत में हंगामा करना शुरू कर दिया. युवक के व्यवहार से कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति बन गई. धार्मिक आयोजन में शामिल लोगों ने युवक को शांत कराने का प्रयास किया. उसे समझाया गया कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की अशांति या विवाद पैदा न करे। इसके बावजूद युवक के व्यवहार में सुधार नहीं होने की बात सामने आई.
समझाने के बाद भी नहीं माना युवक
पुलिस के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान युवक के हंगामे को देखते हुए वहां मौजूद लोगों और पुलिस पार्टी ने उसे समझाइश दी. युवक से शांति बनाए रखने और अनुचित गतिविधियां बंद करने के लिए कहा गया. हालांकि पुलिस का कहना है कि बार-बार समझाने के बावजूद वह नहीं माना. ऐसी हालत में कार्यक्रम स्थल पर कानून-व्यवस्था प्रभावित होने और किसी संज्ञेय अपराध की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करने का फैसला लिया.
पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धाराओं में की कार्रवाई
लालबाग पुलिस ने मनीष यादव के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 और 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इन प्रावधानों का मकसद ऐसी परिस्थितियों में शांति व्यवस्था बनाए रखना और संभावित अपराध को रोकना है. जहां किसी व्यक्ति के आचरण से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो. पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवक को गिरफ्तार कर अनुविभागीय दंडाधिकारी राजनांदगांव के सामने पेश किया.
एसडीएम के सामने पेश किया गया युवक
युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई इसलिए की गई. क्योंकि समझाने के बावजूद वह शांत नहीं हो रहा था और संभावित संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप जरूरी समझा गया. इसके बाद आरोपी मनीष यादव को एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया.
आरोपी
मनीष यादव पिता पोशु यादव उम्र 25 साल निवासी ग्राम बुद्धुभरदा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़
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