दलदल में फंसने से गजराज की गई जान, दुसरे मामले में विद्युत करेंट से हुई जंगली हाथी की मौत, आरोपी आनंद राम हुआ गिरफ्तार
A elephant died after getting stuck in a swamp, in another case a wild elephant died due to electric shock, accused Anand Ram was arrested

रायगढ़ : धरमजयगढ़ परिक्षेत्र के ग्राम-क्रोन्धा में आनंद राम के राठिया द्वारा अपने खेत में तार बिछाकर विद्युत करेंट प्रवाहित किया गया था. जिससे एक जंगली हाथी की मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के उलंघन करने पर अदालत ने 14 दिन की रिमांड पर आरोपी को 22 जनवरी 2025 को जिला जेल रायगढ़ भेज दिया.
21 जनवरी 2025 को क्रोन्धा परिसर ग्राम क्रोन्धा के राजस्व क्षेत्र खामनारा नामक स्थान में 1 नग नर हाथी के मौत की खबर परिसर रक्षक क्रोन्धा से मिली. वन परिक्षेत्राधिकारी धरमजयगढ द्वारा उक्त घटना की खबर उच्चाधिकारियों को देते हुए पशु चिकित्सकों की टीम एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी खबर किया.
मौका स्थल पर जांच करने पर पता चला कि 20 जनवरी 2025 को छाल वन परिक्षेत्र के खडगांव परिसर कक्ष क्रमांक 594 आर एफ में 13 हाथियों का दल (गौतमी दल) विचरण कर रहा था. जिसकी लगातार ट्रेकिंग की जा रही थी और आस पास के ग्रामीणों को हाथी विचरण की जानकारी दी जा रही थी.
21 जनवरी 2025 को उक्त गौमती दल के रक हाथी उम्र करीब 10 साल की मौत आनंद राम वल्द पिरित राम राठिया साकिन क्रोन्धा के खेत में होना पाया गया. जांच के दौरान आनंद राम राठिया के द्वारा अपने खेत में तार बिछाकर विद्युत करेंट प्रवाहित किया गया था. जिससे हाथी की मौत होना पाया गया. मृत हाथी के सूंड में विद्युत तार चिपका हुआ था और सूंड में विद्युत करेंट से जलने का निशान मिला.
विद्युत करेंट प्रवाहित करनें संबंधी तार, खूंटा, बैटरी, झटका, पैनल चार्जर मौका स्थल पर मिला. जिसे जप्ती की कार्यवाही किया गया.
मृत हाथी की पोस्टमार्टम पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा किया गया. वन मंडलाधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी के मौजूदगी में मृत हाथी के कफन-दफन की कार्यवाही किया गया.
उक्त घटना के बारे में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 14138/10 दिनांक 21 जनवरी 2025 दर्ज कर आरोपी से पूछताछ किया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी आनंद राम वल्द पिरित राम राठिया साकिन क्रोन्धा द्वारा फैलाये गये अवैध विद्युत तार से जंगली हाथी की मृत्यु होना कबूल किया. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी न्यायालय धरमजयगढ़ के सामने पेश किया गया. वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-2, 9, 39, 51 और 52 के उलंघन करने पर अदालत ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड देते हुए आरोपी को 22 जनवरी 2025 को जिला जेल रायगढ़ दाखिला के लिए आदेश किया.
आरोपी को जिला जेल रायगढ़ दाखिला करते हुए प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही के लिए लिया गया. धरमजयगढ वन मंडल हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण लगातार ग्रामीणों को हाथियों के विचरण की जानकारी हाथी मित्र दल, हाथी ट्रेकरों और क्षेत्रीय वन कर्मचारियों द्वारा सतत् रुप से दी जा रही है. हाथी से बचाव के लिए राहगीरों और जनता को एलर्ट किया जा रहा है.
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