बिल्डर के नाम से फर्जी NOC बनाकर साइन, 28 लाख रुपए में बेच दी 2 दुकानें, अजय चौहान का सगा भाई संजय ठगी केस में गिरफ्तार
Ajay Chauhan’s own brother, Sanjay, has been arrested in a fraud case for forging an NOC in the builder’s name—complete with a fake signature—and selling two shops for Rs 28 lakh.
दुर्ग : दुर्ग जिला में भिलाई में चौहान ग्रुप के मालिक और बिल्डर अजय चौहान के नाम का इस्तेमाल कर उनके ही सगे भाई संजय चौहान ने 28 लाख रुपए की ठगी की है. आरोप है कि संजय चौहान ने अपने बड़े भाई अजय चौहान के नाम से फर्जी लेटरपैड तैयार किया और अनापत्ति प्रमाण पत्र पर उनके फर्जी दस्तखत कर दिया.
इसके बाद चौहान प्लाजा की दो दुकानें दूसरे व्यक्ति को बेच दी. इस सौदे में संजय ने साजिद खान से कैश और बैंक के जरिए कुल 28 लाख रुपए लिया. शिकायत की जांच के बाद सुपेला पुलिस ने आरोपी संजय चौहान उम्र 47 साल निवासी शास्त्री नगर भिलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया.
दो दुकानों का सौदा करने रची साजिश
मिली जानकारी के मुताबिक मामले में आरोपी संजय चौहान ने अपने भाई अजय चौहान के नाम का इस्तेमाल किया. अजय चौहान चौहान ग्रुप के मालिक और बिल्डर हैं. आरोप है कि संजय ने उनके नाम से फर्जी लेटरपैड तैयार किया और अनापत्ति प्रमाण पत्र पर नकली दस्तखत कर दिया. इसी दस्तावेज के आधार पर चौहान प्लाजा की दुकान नंबर 110 और 111 बेचने का सौदा किया गया.
शिकायतकर्ता साजिद खान ने पुलिस को बताया कि, दुकानों की बिक्री के लिए अजय चौहान का अनापत्ति प्रमाण पत्र जरुरी था. संजय ने अपने भाई के नाम और दस्तखत का इस्तेमाल कर दस्तावेज तैयार किया और दुकानों की बिक्री के बदले रकम ले ली. चौहान ग्रुप के मालिक अजय चौहान के नाम से कथित फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया.
दुकानों की बिक्री पर हाईकोर्ट की लगी थी रोक
पुलिस की जांच में दस्तावेजों के आधार पर यह बात सामने आई कि संबंधित दुकानों की खरीद-बिक्री पर 8 मार्च 2001 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी. इसके बावजूद 23 अक्टूबर 2019 को दुकान नंबर 110 और 111 की बिक्री किए जाने की जानकारी सामने आई.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस ने शिकायत और मिले दस्तावेजों की जांच के बाद प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला पाया.
शिकायतकर्ता साजिद खान के मुताबिक दुकानों के सौदे के दौरान संजय चौहान ने उनसे अलग-अलग किश्तों में कैश और बैंक के जरिए कुल 28 लाख रुपए लिया. शिकायत के आधार पर सुपेला थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 468 में मामला दर्ज किया गया.
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