छत्तीसगढ़ के राजनीति में भूचाल; 42 लाख की धोखाधड़ी मामले में विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, भेजे गए जेल, अदालत ने की जमानत अर्जी खारिज

Chhattisgarh political upheaval: MLA Baleshwar Sahu arrested and sent to jail in a 4.2 million rupee fraud case; court rejects bail plea

छत्तीसगढ़ के राजनीति में भूचाल; 42 लाख की धोखाधड़ी मामले में विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, भेजे गए जेल, अदालत ने की जमानत अर्जी खारिज

जांजगीर-चांपा : छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी और गबन के एक मामले में कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर जिला जेल दाखिल कर दिया गया है. पुलिस ने विधायक को आज जिला न्यायालय में पेश किया. जहां से उन्हें 22 जनवरी 2026 तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. यह मामला थाना चाम्पा क्षेत्र का है.
प्रार्थी राम कुमार शर्मा, पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा, उम्र 46 साल निवासी परसापाली, थाना सारागांव की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जांच कराई गई थी. जांच में यह पाया गया कि आरोपी विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर ने मिलकर प्रार्थी से 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है.
पुलिस ने जांच के बाद थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 450/2025 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 और 34 भादवि में मामला दर्ज कर जांच शुरु की थी. जांच और सबूतों के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए गए.
मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 9 जनवरी 2026 को माननीय CJM न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया. अदालत ने चालान स्वीकार करने के बाद जेल वारंट जारी किया गया.
अभियोग पत्र पेश होने के बाद विधायक बालेश्वर साहू की तरफ से उसी अदालत में रेगुलर बेल के लिए आवेदन किया गया. जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने विधायक को जिला जेल भेज दिया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. वहीं इस गिरफ्तारी के बाद जिले की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LEzQMc7v4AU8DYccDDrQlb?mode=ac_t