3 मई को मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन, 30 अप्रैल तक होगा पंजीयन, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन 19 अप्रैल तक

Chief Minister's mass marriage ceremony for girls will be held on May 3, registration will be open till April 30, online application for post-matric scholarship will be open till April 19.

3 मई को मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन, 30 अप्रैल तक होगा पंजीयन, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन 19 अप्रैल तक

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन करने की आखरी तारीख 19 अप्रैल
गरियाबंद : गरियाबंद जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजिनियंरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आई.टी.आई., पॉलिटेक्नीक आदि में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं और इन संस्थाओं के प्राचार्यों, संस्था प्रमुखों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों को कहा गया है कि शिक्षा सत्र वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाईट पोस्ट मैट्रिक-स्कॉलरशिप डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन पर ऑनलाइन की जा रही है.
संस्थाओं में पूर्व से लंबित प्रपोजल लॉक कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को प्रेषित करने की आखरी तारीख 19 अप्रैल 2026, शासकीय संस्था द्वारा सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने की आखरी तारीख 21 अप्रैल 2026, जिला कार्यालय द्वारा भुगतान के लिए राज्य कार्यालय को प्रेषित करने की आखरी तारीख 23 अप्रैल 2026 तय की गई है.
निर्धारित तिथियों के बाद शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन के लिए पोर्टल बंद कर दिया जाएगा. निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूरी नहीं करने पर अगर संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है. तो इसके लिए संस्था प्रमुख खुद जिम्मेदार होंगे.
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3 मई को मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन, पंजीयन की आखरी तारीख 30 अप्रैल
गरियाबंद : राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन 3 मई को किया जाएगा. जिले के सभी परियोजनाओं द्वारा निर्धारित स्थलों मे अतिथियों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजित होगा. जो माता पिता अपने विवाह योग्य लड़के-लड़कियों का सामूहिक विवाह कराना चाहते है. ऐसे जोड़ों का पंजीयन आंगनबाड़ी केन्द्रों व संबंधित परियोजना कार्यालय से 30 अप्रैल तक शाम 5:30 बजे तक करा सकते हैं. इसके बाद मिले आवेदनों पर कोई विचार नही किया जाएगा.
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय ने बताया कि इसके लिए कन्या की न्यूनतम उम्र 18 साल से ज्यादा और वर की न्यूनतम उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिये. आवेदक मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनांतर्गत जारी राशन कार्ड धारित परिवार का होना चाहिए. बीपीएल के अतिरिक्त अन्य कार्डधारी की भी पात्रता होगी. कन्या की उम्र वर-वधु के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र से उनकी उम्र का सत्यापन किया जाएगा. कन्या और उसके परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिये. कन्या विवाह के लिए वर-वधु के माता-पिता की सहमति जरुरी है. विधवा व परित्यकता महिलाओं को भी इस योजना के तहत् लाभान्वित दिया जाएगा.
उन्होने बताया कि वधु को 35 हजार रूपये का चेक प्रदाय किया जाएगा. 7 हजार रूपये का श्रृंगार सामग्री और 8 हजार रूपये विवाह आयोजन मंडप के लिए खर्चा किया जाएगा. चेक का वितरण विवाह आयोजन स्थल में ही किया जाएगा. वधु अपने बैंक पासबुक की छायाप्रति साथ में लाए. ताकि उसी समय में चेक वितरण किया जा सके. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत विकलांग कन्या को समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग से भी योजना का फायदा मिलेगा. इसके अलावा अन्तरजातीय विवाह का लाभ इस योजना के अतिरिक्त आदिम जाति विकास विभाग से भी प्रदान किया जाएगा. प्रशासन ने इच्छुक लोगों से अपील किया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ निर्धन परिवारों को मिल सके इसलिए वे इस योजना से जुड़े.
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