शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाकर शारीरिक शोषण करने वाला कबीरधाम का आरोपी दीपक हैदराबाद से गिरफ्तार
Deepak, a resident of Kabirdham, who lured a minor girl on the pretext of marriage and then sexually exploited her, was arrested from Hyderabad.
राजनांदगांव : थाना डोंगरगढ़ के अपराध क्रमांक 616/2025 धारा 137(2) BNS के मामले में अज्ञात आरोपी द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2025 को शाम करेब 4 बजे एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट पर जुर्म दर्ज किया गया था. इस मामले में अपहृत बालिका और आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी.
जिला में गुम बालक/बालिकाओं की तलाश के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन “मुस्कान” के तहत पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव अंकिता शर्मा के निर्देश में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन और एसडीओपी डोंगरगढ़ केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी डोंगरगढ़, प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सुमन जायसवाल के नेतृत्व में टीम द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा था.
तलाश के दौरान जानकारी मिली कि अपहृत बालिका हैदराबाद (तेलंगाना) में है. जिस पर फौरन टीम गठित कर हैदराबाद रवाना किया गया. टीम द्वारा हैदराबाद से आरोपी दीपक कांडे के कब्जे से नाबालिग बालिका को सुरक्षित बरामद किया गया. जांच के दौरान आरोपी द्वारा बालिका के साथ शारीरिक शोषण किया जाना पाए जाने पर आरोपी को धारा 137(2), 64(2)(m) BNS एवं 4, 6 POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया.
इस मामले की पूरी र्यवाही में उप निरीक्षक रामेश्वरी बघेल, सउनि मुजीब रहमान कुरैशी, महिला आरक्षक अर्चना तिवारी का विशेष योगदान रहा.
आरोपी
दीपक कांडे पिता संजय कांडे उम्र 21 साल निवासी ग्राम झलमला, थाना पिपरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.)
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