प्रशासन की समझाइश के बाद भी नाबालिग बेटे की शादी कराना पड़ा भारी, पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पुजारी-हलवाई और बारातियों को भी दी चेतावनी

Despite the administration's persuasion, the marriage of a minor son proved costly; an FIR was lodged against the father, and the priest, confectioner, and wedding party members were also warned.

प्रशासन की समझाइश के बाद भी नाबालिग बेटे की शादी कराना पड़ा भारी, पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पुजारी-हलवाई और बारातियों को भी दी चेतावनी

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : जिले के पिपरिया ग्राम पंचायत में एक लड़के की शादी कराए जाने का मामला सामने आया है. जांच के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल विवाह में शामिल परिजनों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
मिली जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई को पिपरिया ग्राम पंचायत में एक नाबालिग लड़के की शादी की खबर मिली. खबर मिलते ही जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अमित सिन्हा के मार्गदर्शन में विभागीय पर्यवेक्षकों, जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों तथा ग्राम पंचायत की बाल संरक्षण समिति के सदस्यों ने परिवार से संपर्क किया.
टीम ने बालक के माता-पिता को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए विवाह नहीं कराने की समझाइश दी. परिवार से शपथ पत्र भी भरवाया गया. जिसमें शादी नहीं कराने का आश्वासन दिया गया था.
इसके बावजूद विभाग को बाद में खबर मिली कि परिवार ने मनालिग़ लड़के की शादी करा दिया है. इसके बाद जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. जांच में बाल विवाह होने की पुष्टि होने पर रिपोर्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी को सौंप दी गई.
रिपोर्ट के आधार पर गौरेला थाना में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9, 10 और 11 के तहत विवाह कराने वाले परिजनों और अन्य सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
महिला एवं बाल विकास विभाग ने साफ किया कि बाल विवाह एक गंभीर संज्ञेय अपराध है. ऐसे मामलों में सिर्फ माता-पिता ही नहीं. बल्कि विवाह संपन्न कराने वाला पुजारी, भोजन व्यवस्था करने वाला हलवाई, टेंट संचालक, डीजे संचालक, बाराती और मदद करने वाले अन्य लोग भी समान रूप से दोषी माने जाते हैं.
कानून के तहत दोष साबित होने पर दो साल तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
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