गणेश विसर्जन के दौरान DJ बंद कराने पर पुलिस से गाली-गलौज और धक्का-मुक्की, 2 आरोपी गिरफ्तार, आबकारी टीम से मारपीट, 2 महिलाएं अरेस्ट

During the Ganesh Visarjan (immersion) procession, police were subjected to verbal abuse and shoving after they ordered a DJ to be turned off; two suspects have been arrested. Additionally, an excise team was assaulted, leading to the arrest of two women.

गणेश विसर्जन के दौरान DJ बंद कराने पर पुलिस से गाली-गलौज और धक्का-मुक्की, 2 आरोपी गिरफ्तार, आबकारी टीम से मारपीट, 2 महिलाएं अरेस्ट

गणेश विसर्जन के दौरान DJ बंद कराने पर पुलिस से गाली-गलौज और धक्का-मुक्की
रायपुर : राजधानी रायपुर में गणेश विसर्जन शोभायात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से विवाद, गाली-गलौज और झूमाझटकी कर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने दो और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. इससे पहले इसी मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस तरह मामले में अब तक कुल छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
मिली जानकारी के मुताबिक गणेश विसर्जन शोभायात्रा के दौरान सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस टीम तैनात थी. इसी दौरान निर्धारित समय खत्म होने के बाद भी तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था. पुलिसकर्मियों ने मौके पर मौजूद लोगों को निर्धारित समय का पालन करने और डीजे बंद करने की समझाइश दी थी.
आरोप है कि समझाइश देने के बावजूद कुछ युवकों ने डीजे बंद कराने का विरोध करते हुए पुलिसकर्मियों से बहस शुरू कर दी. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस टीम के साथ गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और झूमाझटकी की. पुलिस का आरोप है कि इस दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को धमकाया गया और उन्हें सरकारी काम करने से रोका गया.
वारदात के बाद सिविल लाइन थाने में अपराध क्रमांक 513/2026 दर्ज किया गया. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 221, 224, 132(ए) और 191(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. इस मामले में पुलिस ने पहले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें विजय ताण्डी उम्र 27 साल, विशाल ताण्डी उम्र 29 साल, दीपक ताण्डी उम्र 36 साल और भीम महानंद उम्र 32 साल शामिल हैं. सभी आरोपी जगन्नाथ नगर, पंडरी क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं. चारों को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया था.
हालांकि, वारदात में शामिल होने के आरोप में दो अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी थी. पुलिस ने फरार आरोपियों की पहचान जय कुमार ताण्डी और सत्यनारायण ताण्डी उर्फ सत्या के रूप में की थी. मिले सुरागों के आधार पर दोनों फरार आरोपियों को चिह्नित किया गया. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की.
गिरफ्तार आरोपियों में जय कुमार ताण्डी पिता धरम ताण्डी उम्र 38 साल निवासी जगन्नाथ नगर, बनमाली टी स्टॉल के पास, थाना सिविल लाइन और सत्यनारायण ताण्डी उर्फ सत्या पिता जग्गू ताण्डी उम्र 33 साल निवासी जगन्नाथ नगर, सामुदायिक भवन के पास, थाना सिविल लाइन शामिल हैं.  जरुरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दोनों को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया.
आरोपी
जय कुमार ताण्डी पिता धरम ताण्डी उम्र 38 साल निवासी जगन्नाथ नगर, बनमाली टी स्टॉल के पास, थाना सिविल लाइन रायपुर छत्तीसगढ़
सत्यनारायण ताण्डी उर्फ सत्या पिता जग्गू ताण्डी उम्र 33 साल निवासी जगन्नाथ नगर, सामुदायिक भवन के पास, थाना सिविल लाइन रायपुर छत्तीसगढ़
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आबकारी टीम से मारपीट, 2 महिलाएं अरेस्ट
कोरबा : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अवैध महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम के साथ गाली-गलौज, धमकी और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. यह घटना उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम दशरथभाठा की है. जहां अवैध शराब जब्त करने के दौरान विवाद हो गया. आरोप है कि दोनों महिलाओं ने सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करते हुए आबकारी विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ मारपीट की और ग्रामीणों को इकठ्ठा कर टीम को घेरने का प्रयास किया. मामले में उरगा पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक 2 नवंबर 2026 को आबकारी विभाग की टीम को मुखबिर से खबर मिली थी कि ग्राम दशरथभाठा के बैगचुलभाठा मोहल्ले में रहने वाला जीवन उरांव अपने घर और बाड़ी में अवैध तरीके से हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब छिपाकर रखता है. खबर की तस्दीक करने के बाद आबकारी विभाग की टीम कार्रवाई के लिए रवाना हुई. विभागीय अधिकारी और कर्मचारी सरकारी वर्दी में गवाहों के साथ ग्राम दशरथभाठा पहुंचे. इसके बाद टीम ने जीवन उरांव के घर और बाड़ी की विधिवत तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से कुल 13 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब बरामद होने की जानकारी दी गई.
आबकारी विभाग ने शराब को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू की. इसके बाद टीम जीवन उरांव को अपने साथ ले जाने की प्रक्रिया पूरी कर रही थी. इसी दौरान उसकी पत्नी सरस्वती उरांव और रिश्तेदार बुन्दकुंवर उरांव वहां पहुंचीं. दोनों महिलाओं ने आबकारी विभाग की कार्रवाई का विरोध करते हुए अधिकारी-कर्मचारियों के साथ विवाद शुरू कर दिया. आरोप है कि दोनों महिलाओं ने टीम के सदस्यों के साथ गाली-गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी. विवाद बढ़ने पर प्रशिक्षु महिला उपनिरीक्षक शुभांगी तिवारी और आरक्षक रोचक देवांगन के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट भी की गई. इस वार्दात्किव्झ से आबकारी विभाग की कार्रवाई प्रभावित हुई.
वारदात के बाद आबकारी विभाग की तरफ से उरगा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 608/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 121, 296, 351(2) और 3(5) में जुर्म दर्ज कर जांच शुरु की.
पुलिस ने मामले में संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के बयान और मिले सबूतों के आधार पर दोनों महिलाओं की गिरफ्तारी की कार्रवाई की. 3 नवंबर 2026 को सरस्वती उरांव और बुन्दकुंवर उरांव को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. गिरफ्तार महिलाओं में पहली आरोपी बुन्दकुंवर उरांव (45 वर्ष), पति राजाराम उरांव, निवासी दशरथभाठा, पताढी, थाना उरगा है। दूसरी आरोपी सरस्वती उरांव (25 वर्ष), पति जीवन उरांव, निवासी दशरथभाठा (बैगचुलभाठा), पंचायत पताढी है. सरस्वती का मूल निवास ग्राम गुच्चकुलिया, थाना जैजैपुर, जिला सक्ती बताया गया है. दोनों महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.
आरोपी
बुन्दकुंवर उरांव पति राजाराम उरांव उम्र 45 साल निवासी दशरथभाठा, पताढी, थाना उरगा
सरस्वती उरांव पति जीवन उरांव उम्र 25 साल निवासी दशरथभाठा (बैगचुलभाठा), पंचायत पताढी
मूल निवास ग्राम गुच्चकुलिया, थाना जैजैपुर, जिला सक्ती
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