शादी का झांसा देकर नाबालिग से जबरन लगातार दुष्कर्म, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल, कथित पत्रकार ओमप्रकाश कश्यप गिरफ्तार

Minor raped repeatedly on pretext of marriage, blackmailed by threatening to make obscene video viral, alleged journalist Om Prakash Kashyap arrested

शादी का झांसा देकर नाबालिग से जबरन लगातार दुष्कर्म, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल, कथित पत्रकार ओमप्रकाश कश्यप गिरफ्तार

जांजगीर चांपा : जांजगीर जिला के शिवरीनारायण में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आदतन अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ धारा 376(2) एन भादवि 04, 06 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी ओमप्रकाश कश्यप पीड़िता के मोहल्ले में आता जाता था. जो पार्षद चुनाव 2019 में चुनाव के बारे में अपने पत्रकारिता में खबर छापने के लिए लोगो की राय जानने के लिए आप लोगो के घर आया हूं कहकर बातचीत कर चला गया था. ओमप्रकाश कश्यप पार्षद चुनाव के समय पीड़िता का मोबाईल नंबर ले लिया. जिसके बाद पीड़िता से मोबाईल फोन से बातचीत करने लगा. वर्ष 2019 में ही ओमप्रकाश कश्यप पार्षद चुनाव के समय ही 19 दिसंबर 2019 को पीड़िता को प्यार करता हूं कहकर अपने साथ अपने घर ग्राम खरौद ले गया. और शादी करने का झांसा देकर जबरदस्ती पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया और पीड़िता की अश्लील फोटो और विडियो बनाकर अपने मोबाईल फोन में रखा था और आए दिन फोटो विडियों को वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता था और लगातार ब्लैकमेल करता था.
19 सितम्बर 2024 को भी फोटो विडियों वायरल कर दूंगा कहकर शिवरीनारायण के होटल रायल हरि पैलेस में भी बुलाकर फोटो विडियो वायरल करूंगा कहकर जबरन  शारीरिक संबंध बनाया. आरोपी ने घटना के बारे में किसी को भी बताने पर चेहरा में तेजाब छिड़ककर बदसूरत बनाने की धमकी दिया था. जिसे पीड़िता डर गई. इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं दी थी लेकिनआरोपी सत्य ओमप्रकाश कश्यप द्वारा बार-बार शरीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेलिंग कर  परेशान करने लगा. जिसकी वजह से  पीड़िता काफी परेशान होने लगी. तब पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट शिवरीनारायण थाना में दर्ज कराई. अपराध पुलिस ने धारा 376 (2)एन, 506 भादवि 04, 06 पाक्सो एक्ट कायम कर  कार्यवाही किया.
नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की खोजबीन कर आरोपी सत्य ओम प्रकाश कश्यप को घेराबंदी कर पकड़कर हिरासत में लेकर थाना लाया गया. आरोपी से घटना के बारे में पुछताछ किया गया और घटना में इस्तेमाल मोबाईल फोन को पेश करने नोटिस दिया गया. मोबाईल फोन को कही गुम हो जाना लिखित में दिये जाने से मामले में धारा 201 भादवि जोडी गई है. और 19 सितम्बर 2024 का हाटल रायल हरि पैलेस शिवरीनारायण का दैनिक रजिस्टर का मुआयना करने पर आरोपी और पीड़िता का नाम दर्ज होना पाया गया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल किया और पुख्ता सबूत पाये जाने के बाद गिरफ्तार किया गया.
बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी ओमप्रकाश कश्यप खुद को पत्रकार कहता हैं और पत्रकारिता की आड़ में नाबालिग लड़की की अस्मत लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी. चूंकि युवक पेशे से पत्रकारिता करने की बात कहकर लोगों को झूठे भ्रम में डालकर झांसा देता था. इसी वजह से नाबालिग भी उसके झांसे में आ गई.
इस मामले की पूरी कार्यवाही में निरीक्षक सागर पाठक थाना प्रभारी शिवरीनारायण, सउनि प्रमोद महार प्रआर विजय निराला आरक्षक द्वारीका साहू, राजेश कौशिक, लीलाराम साहू मआर भारती पूजा कटकवार थाना शिवरीनारायण का सराहनीय योगदान रहा.
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