स्कूल के लिए निकली कबीरधाम की नाबालिग छात्रा को भगा ले गया मुंबई, युवक पर दुष्कर्म का आरोप महाराष्ट्र में मिली बालिका, आरोपी राज मिश्रा गिरफ्तार

A minor schoolgirl from Kabirdham was abducted and taken to Mumbai; a young man has been accused of rape. The girl was found in Maharashtra, and the accused, Raj Mishra, has been arrested.

स्कूल के लिए निकली कबीरधाम की नाबालिग छात्रा को भगा ले गया मुंबई, युवक पर दुष्कर्म का आरोप महाराष्ट्र में मिली बालिका, आरोपी राज मिश्रा गिरफ्तार

कबीरधाम : कबीरधाम जिले के कुण्डा थाना क्षेत्र से स्कूल जाने के लिए घर से निकली नाबालिग छात्रा के लापता होने के मामले में पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र से सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस ने छात्रा को बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
स्कूल के लिए निकली थी छात्रा, शाम तक नहीं लौटी
मिली जानकारी के मुताबिक 7 अगस्त को छात्रा के परिजनों ने कुण्डा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी. लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी. जांच के दौरान पुलिस ने परिजनों और गवाहों के बयान दर्ज किए. घटनास्थल का मुआयना करने के साथ तकनीकी और दूसरी अहम जानकारियां जुटाई गईं.
महाराष्ट्र के मुंबई में मिली छात्रा
थाना प्रभारी कुण्डा अमित कश्यप ने बताया कि जांच के दौरान छात्रा के महाराष्ट्र के मुंबई में होने की जानकारी सामने आई. इसके बाद पुलिस टीम ने महाराष्ट्र में लगातार तलाश की. टीम ने नवी मुंबई के एरौली गांव स्थित जरीमारी अपार्टमेंट, जरीमारी मंदिर के पास से छात्रा को बरामद किया. छात्रा आरोपी राज मिश्रा के कब्जे में मिली.
इसके बाद पीड़िता का महिला नोडल अधिकारी के सामने बयान कराया गया. पुलिस के मुताबिक छात्रा ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे तखतपुर बुलाकर वहां से बिलासपुर रेलवे स्टेशन ले गया. इसके बाद ट्रेन से कल्याण, महाराष्ट्र होते हुए वह उसे मुंबई स्थित किराए के मकान में ले गया. जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए.
बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बढ़ीं धाराएं
पुलिस ने छात्रा का विधिवत मेडिकल चेकअप कराया, जांच में सामने आए तथ्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर 12 अगस्त को मामले में बीएनएस की धारा 64(2)(M), 87 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी गई. आरोपी की पहचान राज मिश्रा पिता उमाशंकर मिश्रा उम्र 20 साल निवासी ग्राम गौसापुर, थाना मल्लावां, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी एरौली सेक्टर-19, थाना रव्वाली, जिला ठाणे, महाराष्ट्र के रूप में हुई है.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI?