एस.जे. हेल्थ केयर हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी, इधर ट्रांसफर आदेश का पालन नहीं करने वाला पटवारी पप्पू सोनी सस्पेंड
A show-cause notice has been issued to S.J. Healthcare Hospital. Meanwhile, Patwari Pappu Soni has been suspended for not complying with the transfer order.
एस.जे. हेल्थ केयर हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी
अम्बिकापुर : नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने पर अम्बिकापुर स्थित एस.जे. हेल्थ केयर हॉस्पिटल के संचालक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण तीन कार्य दिवस के भीतर पेश करें. वरना नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
यह कार्रवाई कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अम्बिकापुर के मार्गदर्शन में गठित राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई आकस्मिक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर की गई है. यहां यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त टीम ने 30 अक्टूबर 2025 को अम्बिकापुर के मायापुर स्थित ठनगनपारा क्षेत्र में संचालित एस.जे. हेल्थ केयर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया था.
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अस्पताल द्वारा नर्सिंग होम एक्ट में निर्दिष्ट आवश्यक मापदंडों, सुविधाओं एवं पंजीयन की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. अस्पताल परिसर में कई बिंदुओं पर गंभीर कमियां एवं अनियमितताएं पाई गईं.
इन कमियों को गंभीर मानते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. निर्देश दिया गया है कि अगर निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया गया तो नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत जरुरी अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन द्वारा इस निरीक्षण एवं कार्रवाई का उद्देश्य जिले में संचालित सभी निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम्स में स्वास्थ्य सेवा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और मरीजों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है.
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ट्रांसफर आदेश का पालन नहीं करने वाला पटवारी पप्पू सोनी सस्पेंड
बलरामपुर : अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने वाले पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है. सस्पेंड पटवारी पर आरोप हैं कि नवीन पदस्थापना होने के बाद भी पदभार ग्रहण नहीं किये थे. मामले को गंभीरता से लेते हुये पटवारी पप्पू सोनी को निलंबित कर दिया गया है.
कार्यालय भू-अभिलेख के कार्यालयीन आदेश के द्वारा तहसील कार्यालय राजपुर में पदस्थ पटवारी पप्पू सोनी को तहसील कार्यालय सामरी मे पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर के द्वारा पप्पू सोनी को नवीन पदस्थापना में पदभार ग्रहण करने के लिए भारमुक्त किया गया.
लेकिन 4 नवम्बर 2025 तक पप्पू सोनी द्वारा तहसील कार्यालय सामरी मे अपनी हाजिरी नहीं दी. जो उच्च अधिकारियों के दिये आदेश/निर्देश की अवहेलना करना प्रदर्शित होता है. उनका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1) (2) (3) के खिलाफ होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के तहत् कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के द्वारा पप्पू सोनी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी नियत किया गया है. निलंबन अवधि में पप्पू सोनी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.
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