जन सूचना अधिकारी द्वारा किया गया RTI अधिनियम का उल्लंघन, प्रथम अपील में आदेश पारित होने के बाद भी नहीं दी जा रही जानकारी
A speeding trailer crushed a couple returning home on a motorcycle with her husband; the wife died on the spot, and the husband was injured. Angry villagers blocked the road in protest.
फिंगेश्वर : जनपद पंचायत फिंगेश्वर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की गंभीर अवहेलना किया जा रहा है. प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद द्वारा पारित आदेश (प्रकरण क्रमांक 64/2025, दिनांक 13.11.2025) में यह साफ किया गया कि जनपद पंचायत फिंगेश्वर के जन सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 7(1) का उल्लंघन किया गया.
मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम बेलटुकरी निवासी श्री मानसिंह साहू द्वारा 8 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत चयनित हितग्राहियों की नवीनतम सूची (वर्ष 2025–26) से संबंधित जानकारी के लिए RTI आवेदन प्रस्तुत किया गया था. निर्धारित समय-सीमा के भीतर न तो कोई सूचना प्रदान की गई और न ही कोई वैध उत्तर दिया गया. जिससे छुब्ध होकर आवेदक ने जिला पंचायत में प्रथम अपील प्रस्तुत किया था.
प्रथम अपील की सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई थी. जिसमें अपीलकर्ता उपस्थित रहे. लेकिन जन सूचना अधिकारी न तो सुनवाई में उपस्थित हुए और न ही कोई लिखित जवाब प्रस्तुत किया. अभिलेखों के अवलोकन से यह भी साफ हुआ कि मांगी गई अवधि (2025–26) के स्थान पर भिन्न अवधि (2024–25) की जानकारी देने का प्रयास किया गया. जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है.
इन तथ्यों के आधार पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जन सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फिंगेश्वर को निर्देशित किया है कि वे 15 दिन के भीतर निःशुल्क एवं सही सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध कराएं तथा सूचना प्रदाय का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करें. साथ ही भविष्य में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्त RTI आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं. लेकिन आदेश पारित होने के बाद भी अब तक जानकारी प्रदान नहीं किया गया है.
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