8 साल तक छिपाकर रखे चोरी के हीरे बेचने निकला बुजुर्ग, ग्राहक का इंतजार कर रहा आरोपी विनोद अग्रवाल 146 नग कीमती होरों समेत गिरफ्तार

An elderly man, who had kept stolen diamonds hidden for 8 years, set out to sell them; the accused, Vinod Agarwal, was arrested while waiting for a buyer, with 146 precious diamonds in his possession.

8 साल तक छिपाकर रखे चोरी के हीरे बेचने निकला बुजुर्ग, ग्राहक का इंतजार कर रहा आरोपी विनोद अग्रवाल 146 नग कीमती होरों समेत गिरफ्तार

धमतरी : छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित पायलीखंड खदान क्षेत्र से हीरे जैसे बहुमूल्य पत्थर चोरी करने के मामले में धमतरी पुलिस ने भाटापारा निवासी आरोपी विनोद अग्रवाल उम्र 64 साल को गिरफ्तार किया है. वह इन पत्थरों को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था. उसके कब्जे से 146 नग पत्थर बरामद किए गए हैं. जिनका शुद्ध वजन 13.49 ग्राम बताया गया है. पुलिस ने जब्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत 10 लाख 15 हजार 200 रुपये आंकी है.
मिली जानकारी के मुताबिक 18 अक्टूबर को पुलिस की टीम इलाके में गश्त और अपराधों की पतासाजी कर रही थी. इसी दौरान खबर मिली कि नेशनल हाईवे-30 पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति बहुमूल्य पत्थर लेकर खड़ा है और उन्हें बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है.
खबर मिलने के बाद बिरेझर पुलिस और साइबर थाने की टीम मौके पर पहुंची. घेराबंदी कर संदिग्ध को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में उसने अपना नाम विनोद अग्रवाल उम्र 64 साल निवासी केके वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा बताया.
पुलिस की तलाशी में आरोपी के पास पॉलीथीन में रखे 146 सफेद, चमकदार और पारदर्शी पत्थर मिले. ये नीले और फिरोजी रंग की झिल्ली में लिपटे हुए थे. पुलिस ने इन पत्थरों को हीरा बताया है. जब्त पत्थरों का कुल वजन 16.17 ग्राम और शुद्ध वजन 13.49 ग्राम दर्ज किया गया है. इनकी अनुमानित कीमत 10 लाख 5 हजार रुपये बताई गई है.
आरोपी ने बताया कि इन पत्थरों को वर्ष 2018 में गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से चोरी किया था. अब वह इन्हें बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था. इस बयान और बरामदगी के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की.
हीरे जैसे पत्थरों के अलावा पुलिस ने आरोपी के पास से सैमसंग Galaxy S21 FE 5G मोबाइल फोन और दो सक्रिय सिम कार्ड भी जब्त किए हैं. मोबाइल की अनुमानित कीमत 8 हजार रुपये बताई गई है. इसके साथ ही 2,200 रुपये नकद भी मिले हैं.
पुलिस ने विनोद अग्रवाल के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21(4) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया है. उसे 19 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया.
पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आरोपी को कुरुद स्थित अदालत में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है. मामले में बरामद पत्थरों की प्रकृति, उनकी उत्पत्ति और चोरी से जुड़े तथ्यों की पुष्टि जांच के अहम पहलू होंगे.
आरोपी
विनोद अग्रवाल पिता बंशीलाल अग्रवाल उम्र 64 साल निवासी के.के. वार्ड, भाटापारा, थाना भाटापारा (शहर) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
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