युवती से दुष्कर्म के बाद ब्लैकमेलिंग की कोशिश, आरोपी प्लांटकर्मी पंकज गिरफ्तार, मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो बरामद
Attempted blackmailing after raping a young woman; accused plant worker Pankaj arrested; objectionable video recovered from mobile
रायगढ़ : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई के क्रम में थाना पूंजीपथरा पुलिस द्वारा युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया. आरोपी पंकज गोपाल उर्फ पंकज यादव पिता स्व गंझू राम गोपाल उम्र 32 साल निवासी सेंदरीबहार थाना पत्थलगांव जिला जशपुर नगर, जो पूंजीपथरा क्षेत्र स्थित सिंघल गेट ईंटा प्लांट बंजारी में सुपरवाइजर का कार्य करता था, को कर पूंजीपथरा पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता उम्र 32 साल युवती द्वारा थाना कांसाबेल जिला जशपुर नगर में आरोपी के खिलाफ आवेदन पेश कर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. उक्त आवेदन पर कार्रवाई करते हुए 20 फ़रवरी 2026 को बिना नंबर केस डायरी थाना पूंजीपथरा प्राप्त होने पर असल अपराध क्रमांक 22/2026 धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक राकेश मिश्रा द्वारा जुर्म दर्ज कर जांच शुरु की गई.
पीड़िता ने आवेदन को ताईत कर बतायी कि वर्ष 2024-2025 के दौरान वह पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में मजदूरी का काम करती थी. जहां उसकी पहचान आरोपी पंकज यादव से हुई, जो सिंघल गेट प्लांट बंजारी में सुपरवाइजर था और कभी कभी उसके कमरे में आना-जाना करता था. 20 मार्च 2025 की शाम आरोपी एक परिचित महिला के साथ उसके कमरे में आया और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जिससे वह बेसुध हो गई. इसी हालत का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अप्रैल 2025 को आरोपी फिर उसके कमरे में आया और शारीरिक संबंध बनाने के लिए धमकी देकर दबाव बनाने लगा. जिससे डर कर होकर पीड़िता अपने गांव चली गई.
पीड़िता ने आगे बताया कि करीब एक महीने पहले आरोपी द्वारा उसके मोबाइल से उसका आपत्तिजनक वीडियो शूट कर उसे और उसके परिवारजनों के मोबाइल नंबरों पर भेजा जा रहा था. जिससे वह मानसिक रुप से बहुत ज्यादा परेशान थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पूंजीपथरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरु की और 21 फ़रवरी 2026 को पूंजीपथरा क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी के मोबाइल की जांच करने पर पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो पाया गया. जिसके आधार पर मामले में धारा 66(डी), 67(ए) आईटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं और आरोपी का मोबाइल जप्त किया गया. आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
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