दुर्ग के चर्चित सितार गुटखा कारोबारी गुरमुख जुमनानी पर 317 करोड़ की पेनाल्टी, छत्तीसगढ़ जीएसटी ने की ऐतिहासिक कार्रवाई
Chhattisgarh GST takes historic action by imposing a penalty of Rs 317 crore on Durg's renowned Sitar Gutkha businessman Gurmukh Jumanani.
दुर्ग : छत्तीसगढ़ GST विभाग ने दुर्ग के कुख्यात सितार गुटखा कारोबारी गुरमुख जुमनानी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 317 करोड़ रुपए की टैक्स और पेनल्टी लगाई है. विभाग ने पिछले पांच साल में किए गए अवैध कारोबार का विस्तृत आकलन करने के बाद यह राशि तय की है. यह कार्रवाई प्रदेश में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के खिलाफ अब तक की सबसे कठोर कार्रवाई मानी जा रही है.
जांच में खुलासा हुआ कि गुरमुख जुमनानी बीते पांच सालों से सितार ब्रांड के नाम पर तंबाकू युक्त गुटखा पूरे छत्तीसगढ़ में सप्लाई कर रहा था. जोरातरई और गनियारी स्थित फैक्ट्रियों में गुटखे की सिर्फ पैकिंग की जाती थी. जबकि इसका रॉ मटेरियल राजनांदगांव स्थित कोमल फूड फैक्ट्री में तैयार किया जाता था. सरकारी रिकॉर्ड में यह फैक्ट्री मीठी सुपारी निर्माण के नाम पर रजिस्टर्ड थी.
GST की जांच में सामने आया कि गुटखा निर्माण पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा था. गुटखा रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक तैयार होता था ताकि निगरानी से बचा जा सके. मशीनों से प्रति मिनट करीब 250 पैकेट तैयार किए जाते थे और रोजाना करीब 50 बोरा गुटखा बाजार में खपाया जाता था. मजदूरों को छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) से बुलाया जाता था और उनकी सप्लाई एक लेबर कॉन्ट्रेक्टर के जरिए की जाती थी.
जांच में यह भी सामने आया कि रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में किराए के गोदाम लेकर गुटखे का भंडारण और वितरण किया जा रहा था. गोदामों के लिए रेंट एग्रीमेंट गुरमुख जुमनानी के पिता द्वारा किए गए थे. वहीं बेटे की फैक्ट्री को रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. GST टीम ने कई पुराने एग्रीमेंट और दस्तावेज जब्त किए हैं.
छापे की कार्रवाई के बाद गुरमुख जुमनानी फरार हो गया था और करीब दो महीने बाद उसे गिरफ्तार किया जा सका. जांच एजेंसियों का दावा है कि फरारी के दौरान उसे पुलिस और खाद्य विभाग से जुड़ी सूचनाएं मिलती रहीं. इतना ही नहीं, फैक्ट्री सील होने के बावजूद टीन शेड तोड़कर मशीनें और सामान निकाल लिए गए. जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए हैं.
वर्ष 2023 में मोहन नगर पुलिस ने गुरमुख जुमनानी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल सौ दिनों से ज्यादा समय से जेल में बंद है. सेशन कोर्ट से उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. जबकि हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई फरवरी महीने तक के लिए टाल दी गई है.
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