राजिम नगर पंचायत अधिकारी अशोक सलामे सस्पेंड, अनुशासनहीनता पाए जाने पर हुई कार्यवाही, अपर सचिव ने किया आदेश जारी
Rajim Nagar Panchayat officer Ashok Salame suspended action taken after indiscipline found Additional Secretary issued order
राजिम : नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए राजिम मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने और अनुशासनहीनता पूर्वक काम किए जाने के लिए उत्तरदायी पाए जाने की वजह से सस्पेंड किया गया.
मिली जानकारी के मुताबिक अपर सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग डॉ. रितु वर्मा ने इस बारे में आदेश जारी किया है. जारी आदेश के मुताबिक नगर पंचायत राजिम में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोक सलामे द्वारा जिला कार्यालय में 8 अगस्त को आयोजित समय सीमा की बैठक में बिना पूर्व अनुमति के अनाधिकृत रुप से गैरहाजिर रहने की वजह से विभागीय कार्यों की समीक्षा नहीं होने और जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न कर स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता पूर्वक काम किए जाने के लिए उत्तरदायी पाया गया.
इन्हीं वजह से राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका सेवा भार्ती और सेवा की शर्तें नियम 2017 के नियम 33 के तहत अशोक सलामें मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत राजिम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया. इस निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता देय होगी.
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