कालाबाजारी रोकने प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, देवभोग-मैनपुर के 4 बीज केंद्रों पर छापा, 666 बैग धान बीज की बिक्री पर 10 दिन की रोक, मचा हड़कंप

The administration took major action to stop black marketing, raiding four seed centers in Devbhog-Mainpur, and banning the sale of 666 bags of paddy seeds for 10 days, causing a stir.

कालाबाजारी रोकने प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, देवभोग-मैनपुर के 4 बीज केंद्रों पर छापा, 666 बैग धान बीज की बिक्री पर 10 दिन की रोक, मचा हड़कंप

गरियाबंद : प्रशासन के द्वारा खाद एवं बीज के अवैध परिवहन, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी रोकने और शासन द्वारा कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है.
कलेक्टर बीएस उईके के निर्देशानुसार एवं कृषि विभाग के उप संचालक चंदन रॉय के मार्गदर्शन में सहायक संचालक अनिल कुमार कौशिक और बीज निरीक्षक द्वारा देवभोग और मैनपुर ब्लॉक के 4 बीज विक्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में मेसर्स विकास ट्रेडर्स सीनापाली, मेसर्स शारदा बीज उत्पाद सीनापाली विकासखण्ड-देवभोग एवं मेसर्स लच्छ धान बीज एवं मक्का भंडार ढोर्रा एवं मिश्रा ट्रेडर्स धनौरा, विकासखण्ड-मैनपुर द्वारा बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन पाया गया.
निरीक्षण के दौरान मेसर्स विकास ट्रेडर्स सीनापाली द्वारा अघोषित परिसर मे बीज भंडारण, बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के बीज विकय, विक्रय संबंधी दस्तावेजों का संधारण नहीं करना तथा उच्च कार्यालय को मासिक प्रतिवेदन प्रेषित नहीं करना पाया गया.
इसी तरह मेसर्स शारदा बीज उत्पाद सीनापाली एवं मेसर्स लच्छु धान बीज एवं मक्का भंडार ढोर्रा और मेसर्स मिश्रा ट्रेडर्स धनौरा द्वारा बीज अधिनियम के समस्त खण्डों यथा अघोषित परिसर में बीज भंडारण, मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करना, बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के बीज विक्रय, विक्रय संबंधी दस्तावेजों का संधारण नहीं करना, उच्च कार्यालय को मासिक प्रतिवेदन प्रेषित नहीं करना औ बिना लाइसेंस के बीज बेचना आदि पाया गया.
जिसके बाद 3 प्रतिष्ठानों में उपलब्ध धान बीज जप्त कर सील बंद की कार्यवाही किया गया और संबंधित प्रतिष्ठानों में उपलब्ध 666 बैग धान बीज के बेचने पर 10 दिन के लिए प्रतिबंध लगाया गया.
जिले के समस्त किसान भाईयों से अपील किया जा रहा है कि संतुलित उर्वरक एवं बीज की मात्रा का निर्धारित दर पर अधिकृत विक्रेता से ही खरीदी करें और सामग्री का पक्का बिल जरुर लेवें. अनाधिकृत रूप से व्यवसाय अथवा अधिक कीमत पर बेचने की जानकारी होने पर विभागीय अधिकारियों को खबर करने का आग्रह किया गया. अनाधिकृत रूप से व्यवसाय या ज्यादा कीमत पर बेचने की जानकारी होने पर विभागीय अधिकारियों को खबरकरने का आग्रह किया गया.
कोई भी अफवाहों और भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दे और किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति अथवा जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष (9977106777, 7987538588, 9131198044) से सीधे सम्पर्क करें. शासन द्वारा खाद एवं बीज वितरण व्यवस्था की सत्त निगरानी की जा रही है और किसानों को समय पर आवश्यकतानुरूप उच्च गुणवत्ता युक्त उर्वरक एवं बीज उपलब्ध कराना सर्वाेच्च प्राथमिकता है.
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