फोटोशुट करने गए फोटोग्राफर भाईयों के साथ गाली गलौज कर मारपीट, पुलिस ने एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
The photographer brothers who had gone for a photoshoot were abused and beaten up, police arrested three accused including a minor
धमतरी : शादी कार्यक्रम में फोटोशुट करने गए फोटोग्राफर भाईयों के साथ अश्लील गाली गलौज कर मारपीट कर चाकू एवं बियर बॉटल से चोट पहुंचाने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी मुर्तजरर पुषांक साहू पिता वेदप्रकाश साहू उम्र 26 साल साकिनआमातालाब रोड़ धमतरी ने 15 अप्रेल 2025 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 14 अप्रेल 2025 को ग्राम सुर्रा निवासी टेवेन्द्र साहू के यहां शादी कार्यक्रम में फोटोशुट करने अपने भाई हिमांशु साहू एवं दोस्त लेखराज ध्रुव के साथ भखारा आये थे. रात करीब 11:30 बजे प्रार्थी अपनी कार को रामलीला मैदान भखारा में पार्किंग कर कैमरा को लेकर सामने मेन रोड पर तरफ आ रहे थे.
उसी समय भखारा निवासी भीष्म उर्फ छोटू माल अपने साथियों के साथ आकर बोले तुम लोग बाराती हो कहकर मां बहन की अश्लील गाली गलौच करते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी की कॉलर पकड़कर हाथ मुक्का से मारपीट किए और उसका साथी बीयर बॉटल और धारदार चाकू से मारपीट कर चोंट पहुंचाये हैं. प्रार्थी की इस रिपोर्ट पर थाना भखारा में अप० क्र.: 50/25 एवं धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस कायम कर मामला जांच में लिया गया.
थाना भखारा द्वारा जांच में लेकर प्रार्थी / मुर्तजरर ने अपने बयान के आधार पर आरोपियों भीष्म कुमार उर्फ छोटू माल एवं गुलशन गर्ग, नवीन उर्फ समीर निर्मलकर और एक अन्य सभी निवासी भखारा को पकड़कर पूछताछ करने पर बताया कि नवीन उर्फ समीर निर्मलकर हाथ में रखे बीयर कि बॉटल से प्रार्थी के कान के पास मारा और नाबालिग बालक ने प्रार्थी के भाई हिमाशुं को अपने पास रखे धारदार चाकू को निकालकर लहराते और चिल्लाते हुये हिमांशु के पीछे पीठ में चाकू से वार किया जिसे देख प्रार्थी अपने भाई को खिंचकर अलग किया तो गुस्से में आकर नाबालिग बालक द्वारा प्रार्थी के बायें हाथ की कोहनी पर चाकू से से वारकर चोट पहुंचाया. जिसे लेखराज ध्रुव और ललीत साहू बीच-बचाव कर छुड़ाया.
दोनों घायल भाईयों को अस्पताल ले जाकर मुलाहिजा कराया गया जिसमें डॉक्टर के रिपोर्ट के आधार पर मामले सदर में धारा 118 (1) बीएनएस जोड़ी गई.
आरोपियों और नाबालिग बालक से पूछताछ करने पर जुर्म कबूल करते हुए जुर्म करना कबूल किए जाने और आरोपी नवीन उर्फ समीर कुमार निर्मलकर,भीष्म साहू और नाबालिग बालक ने अपने-अपने बयान में बीयर के बॉटल से और नाबालिग बालक द्वारा धारदार चाकू से वार करना बताने और वारदात में इस्तेमाल चाकू को गवाहों के सामनेआरोपियों से जप्त कर मामले में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई और प्रार्थी / मुर्तजरर और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों और नाबालिग बालक के खिलाफ पुख्ता सबूत पाये जाने से आरोपीगण भीष्म कुमार साहू उर्फ छोटू माल पिता डोरी लाल साहू उम्र 31 साल साकिन भखारा और गुलशन गर्ग पिता गणेश्वर गर्ग उम्र 24 और साकिन भखारा और नवीन उर्फ समीर कुमार निर्मलकर पिता संतोष निर्मलकर उम्र 18 साल 9 माह साकिन भखारा को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया.
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी भखारा उनि. उमाकांत तिवारी, सउनि० नीरज दुबे, आर.हरिशंकर सिन्हा, दुष्यंत सिन्हा, ईश्वर साहू एवं म आर.अमृता मत्स्यपाल का विशेष योगदान रहा.
नाम आरोपीगण
(01) भीष्म कुमार साहू उर्फ छोटू माल पिता डोरी लाल साहू उम्र 31 वर्ष साकिन वार्ड क. 05 भखारा थाना भखारा जिला धमतरी (छ.ग.)
(02) गुलशन गर्ग पिता गणेश्वर गर्ग उम्र 24 साल साकिन वार्ड क. 06 भखारा थाना भखारा जिला धमतरी (छ.ग.)
(03) नवीन उर्फ समीर कुमार निर्मलकर पिता संतोष निर्मलकर उम्र 18 वर्ष 09 माह साकिन वार्ड क. 04 भखारा थाना भखारा जिला धमतरी (छ.ग.)
प्रकरण के विधि से संघर्षरत् बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार कर किशोर न्यायालय धमतरी पेश किया गया है.
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